फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   After Supreme Court order, DoT orders telecom companies to clear dues by 11.59 pm friday

दूरसंचार कंपनियों को 14 फरवरी रात 12 बजे से पहले बकाया चुकाने के आदेश, अमल का इंतजार

Sat, 15 Feb 2020 02:55 AM IST
अमित कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमित कुमार Updated Sat, 15 Feb 2020 02:55 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। डीओटी ने शुक्रवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों को कहा है कि आज रात 11.59 बजे तक एजीआर की बकाया रकम का भुगतान करे। 

विज्ञापन
After Supreme Court order, DoT orders telecom companies to clear dues by 11.59 pm friday
telecom

विस्तार

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल ने शुक्रवार को सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी कर शुक्रवार को 11.59 बजे तक बकाए का भुगतान करने को कहा। आदेश में कहा गया है, 'आपको लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के एवज में बकाया राशि का भुगतान 14.02.2020 को रात 11.59 से पहले करने का निर्देश दिया जाता है।' हालांकि रात 12 बजे से पहले कोई रकम चुकाई गई या नहीं इस जानकारी के आने का अभी इंतजार है।

विज्ञापन




इसके साथ ही अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि बकाया राशि में से कितने का भुगतान आधी रात तक करने को कहा गया है। सभी 15 यूनिट पर लाइसेंस शुल्क के रूप में 92,642 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 55,054 करोड़ रुपये बकाया हैं। कुल मिलाकर इन कंपनियों के ऊपर केंद्र सरकार के 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं।
विज्ञापन


सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद अचानक से डीओटी ने यह आदेश दिया है। इससे पहले समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) वसूली के मामले में कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 17 मार्च तक बकाया जमा करने का आदेश भी दिया है। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के डेस्क अधिकारी के आदेश पर अफसोस जताया। आदेश में एजीआर मामले में दिए गए फैसले के अनुपालन पर रोक लगाई गई थी। बकाया रकम चुकाने का आदेश सर्किल के संचार लेखा नियंत्रक ने जारी किए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

किस पर कितना बकाया : 

इस आदेश से वोडाफोन आइडिया के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 24,729 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम बकाया और 28,309 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में बकाया है। कंपनी कह चुकी है कि अगर उसे राहत नहीं मिली तो वह अपना कामकाज बंद कर देगी।


भारतीय एयरटेल पर देनदारी करीब 35,586 करोड़ रुपये है। इसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं। बाकी बकाया बीएसएनएल/एमटीएनएल और कुछ बंद या दिवालिया हो चुकीं दूरसंचार कंपनियों पर है।

एयरटेल ने 20 तक 10 हजार करोड़ देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारती एयरटेल ने बाकायदा पत्र जारी कर 20 फरवरी तक अपने कुल बकाए में से 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान की बात कही है। कंपनी ने कहा है कि बाकी का पैसा वह सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले देगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed