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Bihar News : नगर पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता रद्द; होल्डिंग टैक्स बकाया रखने की सजा मिली

Thu, 04 Sep 2025 06:20 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 04 Sep 2025 06:20 PM IST
सार

Bihar: आयोग ने स्पष्ट किया कि शारदा देवी अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करतीं। ऐसे में उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद (अध्यक्ष) पद से पदमुक्त कर दिया गया है।

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Bihar News: Siwan Nagar Panchayat president's troubles increased in holding tax dues case
नगर पंचायत अध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीवान जिले के महाराजगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष शारदा देवी की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है। होल्डिंग टैक्स बकाया और तथ्य छिपाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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मामले की शुरुआत नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम प्रसाद बली द्वारा दायर याचिका से हुई थी। आयोग ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि शारदा देवी नगरपालिका क्षेत्र में कई मकानों, दुकानों और भूखंडों की मालिक हैं, लेकिन केवल एक भवन/दुकान पर ही होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया गया है। यह आचरण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-18(1)(क) का उल्लंघन है।

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आयोग ने स्पष्ट किया कि शारदा देवी अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करतीं। ऐसे में उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद (अध्यक्ष) पद से पदमुक्त कर दिया गया है।

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