फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   husband gets life imprisonment for killing wife in nauhatta rohtas court bihar news

बिहार: चार साल बाद मिला पत्नी की हत्या का इंसाफ, पति को आजीवन कारावास; पिता ने ही दर्ज कराया था केस

Fri, 30 Oct 2026 05:51 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास Published by: पटना ब्यूरो Updated Fri, 30 Oct 2026 05:51 PM IST
सार

रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में पंकज सिंह ने लगभग चार वर्ष पूर्व अपनी पत्नी ज्योति सिंह को फोन पर बात करने से नाराज होकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिता के आवेदन पर केस हुआ और अब कोर्ट ने पति को सजा सुनाई है।

विज्ञापन
husband gets life imprisonment for killing wife in nauhatta rohtas court bihar news
सासाराम व्यवहार न्यायालय

विस्तार

रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए पति के खिलाफ शुक्रवार को अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के एकमात्र अभियुक्त पंकज सिंह को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, विभिन्न धाराओं के तहत उस पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

विज्ञापन

फोन पर बात करने से नाराज था पति
घटना 18 फरवरी 2022 को नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में हुई थी। बताया जाता है कि मृतका ज्योति सिंह फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसी बात से नाराज होकर उसके पति पंकज सिंह ने शक के आधार पर अपनी पत्नी के सिर में देसी कट्टे से गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि झारखंड के जपला की रहने वाली ज्योति सिंह की शादी वर्ष 2020 में पंकज सिंह से हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है।

विज्ञापन

पिता ने दी पुलिस को सूचना
मामले में आरोपी पंकज सिंह के पिता राजेश्वर सिंह ने ही घटना की जानकारी पुलिस को दी थी और अपने पुत्र के खिलाफ नौहट्टा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंकज सिंह को एक देसी कट्टा और खोखे के साथ गिरफ्तार कर लिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार: 'पार्टी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल होगा', अनंत सिंह के बयान से सियासत में हलचल; अब आगे क्या होगा?

मामले में दस गवाहों की गवाही
इस मामले में सासाराम के अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई थी। इसके बाद अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने अभियुक्त पंकज सिंह को हत्या और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

सासाराम व्यवहार न्यायालय

सासाराम व्यवहार न्यायालय- फोटो : सांकेतिक

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed