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Bihar News: मुजफ्फरपुर की कोर्ट में प्रशांत किशोर के खिलाफ परिवाद दायर, BPSC छात्रों को भड़काने का है आरोप

Fri, 03 Jan 2025 08:58 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 03 Jan 2025 08:58 PM IST
सार

बिहार में मुजफ्फरपुर की कोर्ट में प्रशांत किशोर के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। बता दें कि पीके पर BPSC छात्रों को भड़काने का आरोप है।

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Bihar News Complaint filed against Prashant Kishor in Muzaffarpur court accused of instigating BPSC students
प्रशांत किशोर के खिलाफ परिवाद दायर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरपुर की CJM कोर्ट में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है। इस परिवाद को सामाजिक कार्यकर्ता लड्डू कुमार सहनी ने कराया है और इसमें आरोप लगाया है कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे। उसके बाद से माहौल खराब हुआ। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए मामले में 10 जनवरी को सुनवाई के लिए कोर्ट ने तिथि को मुकर्रर किया है।

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जनसुराज पार्टी के सूत्रधार पीके यानी प्रशांत किशोर की मुश्किल और बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर की कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। इसको जिले के कांटी थाना क्षेत्र के निवासी लड्डू कुमार सहनी ने कराया है और इसमें आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर के कारण BPSC की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियो में गुस्सा आ गया। उनके वजह से माहौल खराब हुआ। इसमें धरने पर बैठे हुए कई अभ्यर्थी उनके रिश्तेदार थे, जिसकी पटना पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी। इस प्रकरण के लिए कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार है, जिसके बाद इस मामले को लेकर के हमने उनके खिलाफ में परिवाद दायर कराया है। मामले को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की तिथि 10 जनवरी 2025 को मुकर्रर किया है।
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मामले में परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि पटना में गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे BPSC परीक्षा अभ्यर्थी के द्वारा शांति पूर्ण कार्य को प्रशांत किशोर के द्वारा खराब किया गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। इससे आहत होकर लड्डू कुमार सहनी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि मुकर्रर किया है। इसमें BNS की धारा 115 (2) 61 (1) 191 (1) 318 (4) और 316 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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