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Bihar Crime: बेगूसराय में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल जेल, नौ साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला
Tue, 28 May 2024 08:16 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 28 May 2024 08:16 PM IST
सार
Bihar POCSO Cases: बेगूसराय व्यवहार न्यायालय ने एक बच्ची से दरिंदगी के मामले में आरोपी को बीस साल जेल की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्ची को स्कूल से लौटते वक्त अपना शिकार बनाया था।
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व्यवहार न्यायालय बेगूसराय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिहार के बेगूसराय में पॉक्सो कोर्ट ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने के मामले आरोपी को बीस साल की सजा दी है। इस फैसले के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी आरोपी राहुल कुमार को अपने जीवन के 20 साल जेल में काटने होंगे।
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जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की न्यायालय ने आरोपी राहुल कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 341 में दोषी पाकर तीन महीना कारावास और एक हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई, जिनमें चार डॉक्टरों की गवाही इस केस के लिए काफी महत्वपूर्ण रही।
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न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपये सरकारी मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है। आरोपी पर आरोप है कि 22 फरवरी 2023 को नौ वर्षीय नाबालिग पीड़िता स्कूल से पढ़ कर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में आरोपी पीड़िता को पकड़ कर सरसों के खेत में ले गया। फिर वहां उसका मुंह दबाकर उससे दुष्कर्म किया।
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