फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Kosi News ›   Bihar: The court sentenced the rape accused to life imprisonment

Bihar: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, पांच हजार का जुर्माना भी लगाया; मधेपुरा का मामला

Sat, 17 Aug 2024 06:00 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 17 Aug 2024 06:00 PM IST
सार

Bihar: मधेपुरा के पुरैनी थाना अंतर्गत सपरदह स्थित केलाबाड़ी वार्ड 10 निवासी मो. नजाम को एडीजे 6 अभिषेक कुणाल की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद व 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Bihar: The court sentenced the rape accused to life imprisonment
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार विजेता ने बताया कि एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास का आरोप मो. नजाम पर लगाते हुए पुरैनी थाना में मामला दर्ज कराया था। सूचिका द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 7 अक्टूबर 2021 को रात के दस बजे नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से निकली। इसी बीच ताक में बैठे मो. मकसुद के बेटे मो. नजाम ने उसके मुंह में कपड़ा डालते हुए सुनसान जगह पर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया।

विज्ञापन


इसी बीच बच्ची की चीख पुकार सुन ग्रामीण जब जुटने लगे तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। जिससे बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई। बच्ची के मुंह-कान से खून बहने लगा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के कहने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में पहले कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी पक्ष गलती मानने के बजाए उलटे पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी देने लगा।
विज्ञापन


अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी मो. नजाम को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास के अलावा भादवि की धारा 341 में एक महीना, 323 में 6 महीना के अलावा पांच लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर तीन साल का साधारण कारावास अतिरिक्त काटनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed