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Bihar News: सात साल के बालक से कुकर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, मधेपुरा में कोर्ट ने सुनाई सजा
Fri, 30 Aug 2024 06:21 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Fri, 30 Aug 2024 06:21 PM IST
सार
Bihar News: मधेपुरा व्यवहार न्यायालय ने छोटे बच्चे से कुकर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्चे को बहला-फुसला कर गंदी हरकत की थी।
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अदालत ने बच्चे से कुकर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मधेपुरा में छोटे बालक से अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को एडीजे-6 अभिषेक कुणाल की अदालत ने कुमाखंड प्रखंड निवासी अरुण यादव के बेटे मंटू कुमार को यह सजा सुनाई।
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मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि 27 नवंबर 2021 को 12 बजे दिन में स्थानीय अरुण यादव का बेटा मंटू कुमार सात साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर एक बांसबाड़ी में पत्ता तोड़ने के बहाने ले गया। फिर वहां बच्चे से जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया। उसके बाद उस बच्चे को 10 रुपये देते हुए कहा कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है।
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घटना के बाद बच्चा रोते हुए घर आया और सारी बात परिवार के लोगों को बताई। इसके बाद उस बच्चे के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। अदालत ने सभी पक्षों को सुना और अंतिम सुनवाई के बाद मंटू को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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