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Hindi News ›   Bihar ›   Former MP Pappu Yadav sentenced to one year in this case, MP-MLA court also imposed a fine

Bihar: जाप संरक्षक पप्पू यादव को इस मामले में एक साल की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sat, 25 Nov 2023 11:16 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 25 Nov 2023 11:16 AM IST
सार

एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस केस में अभियोजन पक्ष के तरफ से गवाह और सबूत पेश किये गये। 19 साल बाद कोर्ट ने पप्पू यादव को दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के बाद कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई गई।

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Former MP Pappu Yadav sentenced to one year in this case, MP-MLA court also imposed a fine
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जन अधिकार पार्टी (जाप) के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने पप्पू यादव को एक साल सजा की सजा सुनाई और दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि एक केस में पप्पू यादव बेऊर जेल में बंद थे। 8 दिसंबर 2004 को पटना पुलिस ने बेऊर जेल का निरीक्षण किया गया। उसी दौरान पप्पू यादव के पास से एक ईयर फोन और मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इसके बाद फुलवारीशरीफ थाने में केस हुआ था। एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई।

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19 साल बाद एमपी-एमएलए में पप्पू यादव को दोषी ठहराया
एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस केस में अभियोजन पक्ष के तरफ से गवाह और सबूत पेश किये गये। 19 साल बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में पप्पू यादव को दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के बाद कोर्ट ने एक साल की सजा और 10 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई। हालांकि पप्पू यादव को इस केस में तत्काल जमानत मिल गई। वहीं 10 हजार की राशि नहीं देने पर उन्हें एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

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