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जगन्नाथ मिश्रा को जमानत, लालू पर फैसला 30 को
एजेंसी/दिल्ली
Updated Fri, 25 Oct 2013 05:35 PM IST
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झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन्नाथ मिश्रा को दो महीने की जमानत दे दी है। मिश्रा को स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई है।
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3 अक्तूबर को ही स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले में सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला दिया।
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30 को होगा लालू पर फैसला
झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाला के सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी। 30 को तय होगा लालू यादव को जमानत मिल पाएगी या नहीं।
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लालू यादव भी सैकड़ों करोड़ के चारा घोटाले के आरोप में फिलहाल बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं।
लालू यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पक्ष रखने के लिये समय की मांग की।
चारा घोटाला के नियमित मामले 20 ए 96 में सीबीआई जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने पिछले तीन अक्तूबर को लालू प्रसाद को पांच साल का सश्रम कारावास और 25 लाख जुर्माना की सजा सुनाई थी।
इसी फैसले को लालू यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में चुनाती दी है और जमानत की मांग की है।