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Bihar News: दरभंगा के कपिलेश्वर सिंह को बड़ा झटका, तिहरे हत्याकांड में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Tue, 05 May 2026 10:20 PM IST
दरभंगा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
Published by: दरभंगा ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 10:20 PM IST
सार
Bihar News: दरभंगा तिहरे हत्याकांड मामले में आरोपी कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। 2023 में जमीन विवाद के दौरान आगजनी में गर्भवती महिला और उसके भाई की मौत हुई थी। अब आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। पढ़ें पूरी खबर...
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दरभंगा व्यवहार न्यायालय
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
दरभंगा में हुए बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपी युवराज कुमार उर्फ कपिलेश्वर सिंह को बड़ा झटका दिया है। व्यवहार न्यायालय दरभंगा की द्वितीय एडीजे संतोष कुमार की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब आरोपी को अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा या फिर उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 10 फरवरी 2023 का है, जब नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित एक मकान और जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक घटना हुई थी। आरोप है कि जेसीबी और अन्य लोगों के साथ मिलकर घर पर हमला किया गया और आग लगा दी गई थी। इस दर्दनाक घटना में एक गर्भवती महिला और उसके भाई संजय कुमार की जलकर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी।
पहले भी हो चुकी है सजा
इस मामले में एक आरोपी को पहले ही अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं कपिलेश्वर सिंह को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।
ये भी पढ़ें- Bihar Crime: चाची निकली कातिल; जिसे गोद में खिलाया, उसी भतीजी की ली जान, सामने आई ये वजह
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अदालत की कार्रवाई
मामले में सत्र वाद संख्या 217/22 के तहत कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को कपिलेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाते हुए समन जारी किया था। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है।
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क्या है पूरा मामला
यह मामला 10 फरवरी 2023 का है, जब नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित एक मकान और जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक घटना हुई थी। आरोप है कि जेसीबी और अन्य लोगों के साथ मिलकर घर पर हमला किया गया और आग लगा दी गई थी। इस दर्दनाक घटना में एक गर्भवती महिला और उसके भाई संजय कुमार की जलकर मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी।
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पहले भी हो चुकी है सजा
इस मामले में एक आरोपी को पहले ही अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं कपिलेश्वर सिंह को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।
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अदालत की कार्रवाई
मामले में सत्र वाद संख्या 217/22 के तहत कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को कपिलेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाते हुए समन जारी किया था। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है।