फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Darbhanga Court strict five years imprisonment and fine of one lakh rupees to two accused of selling cannabis

Darbhanga Court: न्यायालय सख्त, भांग बेचने वाले दो आरोपियों को पांच साल का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड

Tue, 05 Sep 2023 01:58 PM IST
लोकेंद्र सिंह चंपावत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: लोकेंद्र सिंह चंपावत Updated Tue, 05 Sep 2023 01:58 PM IST
सार

दरभंगा के व्यवहार न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। भांग बेचने वाले दो आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। ऐसा पहली बार हो रहा है जिसमें कोर्ट भांग बेचने वाले आरोपियों को इतनी बड़ी सजा दी हो।

विज्ञापन
Darbhanga Court strict five years imprisonment and fine of one lakh rupees to two accused of selling cannabis
भांग बेचने वालों के खिलाफ व्यवहार न्यायालय का सख्त फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के दरभंगा जिले में शराब कारोबारी तो कारावास की सजा मिलने की बात लोगों ने बहुत सुनी होगी लेकिन भांग बेचने वालों की भी खैर नहीं। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पहली बार किसी भांग बेचने वाले को पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन


दरभंगा के व्यवहार न्यायालय ने उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सत्यभुषण आर्य की कोर्ट ने भांग बेचने वाले और शराब कारोबारियों को अलग- अलग तीन मामलों में सजा सूनाई है। उत्पाद विभाग के सहायक स्पेशल पी.पी. अभय पाठक ने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर नवटोल के निवासी देवेन्द्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में दोषी घोषित कर पांच साल की कारावास की सजा और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। दोनों सजायाफ्ता को कोर्ट ने दरभंगा मंडल कारागार में भेज दिया।
विज्ञापन


वहीं, दूसरी तरफ सदर थानाकांड सं.209/23 के आरोपी सोनकी निवासी रवि जायसवाल को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में छह वर्षों का कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने कहा कि श्री आर्या की अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के महज पांच माह 12 दिनों के अन्दर त्वरित सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को सजा सुनाया है। अभियुक्त के घर से पुलिस ने 448 लीटर शराब बरामद किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


तीसरे मामले में कोर्ट ने उत्पाद थानाकांड सं. 407/22 के नामजद अभियुक्त मब्बी ओपी क्षेत्र के हरिपुर निवासी राज कुमार मंडल को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित करते हुए छह वर्षों का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सूनाई है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर सभी सजायाफ्ता अभियुक्त को छह-छह माह की कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है। भांग बेचने वालों को सुनाई गई सजा का असर भांग सेवन करने वाले उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। शादियों से लेकर होली के दिन भांग का शर्बत बूढे़-बुजुर्ग पीते थे। अब भांग पीने वालों पर भी कानून का डंडा चलेगा और कानून की नजरों में पकड़े जाने पर जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed