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Lockdown in Bihar: बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां और छूट

Thu, 16 Jul 2020 12:14 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: देव कश्यप Updated Thu, 16 Jul 2020 12:14 PM IST
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Lockdown in Bihar News CM Nitish kumar imposed again lockdown in bihar till 31st July know guidelines of Lockdown 5
बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन - फोटो : ANI

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देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है, नए मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पिछले छह दिनों से लगातार 26 हजार से ज्यादा की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच देश के कई राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। इसी बीच बिहार में आज यानि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है।

31 जुलाई तक लागू इस लॉकडाउन के दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी। अनावश्यक सड़क पर निकले लोगों के वाहन जब्त होंगे और बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

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राज्य सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर लॉकडाउन के दौरान रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है।

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश
बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

इन पर होगी पाबंदी
यह लॉकडाउन जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में प्रभावी है। लॉकडाउन 0.5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे।

व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इसके अलावा निजी गाड़ियों के परिचालन पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबा, भोजनालयों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। 



कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित
कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। पटना के 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। 
 

राज्य के मंदिरों में 31 तक प्रवेश बंद
बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन है। इस दौरान राज्य के सभी मठ व मंदिरों में केवल पुजारी व महंथ ही भगवान की नियमित पूजा पाठ व अर्चना करेंगे। 

सेवाएं जिन्हें मिली है छूट

  • लॉकडाउन के दौरान रेलवे, विमान सेवा जारी रहेंगी। 
  • सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है।
  • कृषि और निर्माण कार्य भी किया जा सकेंगे। 
  • पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। 
  • पावर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। 
  • इसके अलावा राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, फल-सब्जी, मीट-मछली की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इन दुकानों को सुबह छह बजे से 10 बजे तक और शाम में चार बजे से सात बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी।
  • दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं जारी रहेंगी। 
  • बैंक, एटीएम, कैश प्रबंधन, इंश्योरेंस कार्यालय को लॉकडाउन में राहत दी गई है।

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