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Bihar News : शिक्षक को मिली उम्र कैद की सजा, पांचवीं की छात्रा से किया था दुष्कर्म

Mon, 03 Mar 2025 07:41 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सुपौल Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Mon, 03 Mar 2025 07:41 PM IST
सार

Bihar : उस शख्स की उम्र महज 22 साल के आसपास है। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। पेशा से वह निजी शिक्षक है, लेकिन हम उसे शिक्षक नहीं कह सकते, क्यों कि उसकी हरकत जल्लाद से भी बढ़कर थी। अब  उम्र भर वह जेल के अंदर रहेगा। 

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Bihar News : Teacher sentenced to life imprisonment abused to minor supaul bihar police
सजा मिलने के बाद जेल जाता आरोपी - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

सुपौल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म से जुड़े एक मुकदमे में सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृज किशोर सिंह की कोर्ट ने आरोपी ट्यूशन मास्टर संजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भादवि की धारा 376(3) तथा पॉक्सो की धारा 4 (2) के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। वही पॉक्सो की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत अंतिम सांस तक और 25 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया गया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगी। वही आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए समय को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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एफएसएल रिपोर्ट में आरोप की हुई पुष्टि
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बताया कि कोर्ट ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता करुणाकांत झा ने 4 गवाह प्रस्तुत कराए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि हुई, जिसके बाद साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने छातापुर थाना कांड संख्या 154/19 के नामजद आरोपी संजीत कुमार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी पाया। इसके उपरांत सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
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ट्यूशन शिक्षक ने ही किया छात्रा का रेप
मामला सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा है। घटना को लेकर पीड़िता के भाई के आवेदन के आधार पर छातापुर थाने में बीते 16 जून 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया। आवेदन में बताया गया कि पांचवीं की छात्रा 13 वर्षीय पीड़िता 15 जून 2019 को दिन के करीब 03 बजे ट्यूशन पढ़ने आरोपी संजीत कुमार के पास गई थी। संजीत अपने घर के दरवाजे पर ही कोचिंग चलाता था। जबकि पीड़िता के परिजन उस दिन कहीं रिश्तेदार के घर गए थे। अगले दिन शाम 5 बजे वापस लौटने पर पीड़िता लहूलुहान होकर दर्द से कराह रही थी। पूछने पर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
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पानी के बहाने बुलाया, फिर किया घिनौना काम 
प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने अपने भाई को बताया कि 15 जून की शाम करीब 6 बजे ट्यूशन पढ़ाने के दौरान आरोपी संजीत ने उसे पानी लेकर आने को कहा। लेकिन जब वह घर के अंदर गई तो पहले छेड़छाड़ की और फिर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच पीड़िता को रक्तस्राव होने लगा। उसके चीखने-चिल्लाने पर आरोपी बच्ची को बाइक पर बैठा कर उसके घर के आगे पहुंचाकर फरार हो गया। परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो पहले राजेश्वरी थाना (उस समय ओपी) में इसकी शिकायत की, जिसके बाद छातापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

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