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Bihar News : यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट ने दी राहत, नहीं जाना पड़ेगा तमिलनाडु; बिहार के इस जेल में रहना होगा
Tue, 08 Aug 2023 04:48 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Tue, 08 Aug 2023 04:48 PM IST
सार
Bihar News : यूट्यूबर मनीष कश्यप के वकील शिवानंदन भारती ने अदालत में कहा कि तमिलनाडु में चल रहे सभी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल गई। बिहार के कई केस में बेल नहीं मिला है।
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बेऊर जेल।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट की ओर से राहत दी गई है। पटना सिविल कोर्ट में सब जज मनोरंजन झा की अदालत ने मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया। इधर, मनीष कश्यप के वकील शिवानंदन भारती ने अदालत में कहा कि तमिलनाडु में चल रहे सभी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल गई। बिहार के कई केस मे बेल नहीं मिला है। इसलिए अनुरोध बिहार के सभी केसों में बेल मिलने तक उसे यहां के ही जेल में रखा जाए। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पटना के बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया।
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आर्थिक अपराध इकाई कर रही चार केस की जांच
मनीष कश्यप को बेतिया के एक केस में पेशी के लिए कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु से ट्रेन के जरिए सोमवार को बिहार लाया गया था। सोमवार को बेतिया कोर्ट ने मनीष को बिहार के जेल मे रखने की बात कही थी। इसके बाद मनीष को पटना लाया गया था। पहले तो बेऊर जेल प्रशासन ने मनीष को अपने जेल में रखने से इनकार कर दिया था। बाद में जेल प्रशासन ने मनीष को अपने जेल में रखा। मनीष कश्यप के केस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) जांच कर रही है।
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मनीष को लेकर 10 बजे ही पटना सिविल कोर्ट पहुंच गई पुलिस
मंगलवार सुबह 11 बजे पटना सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होनी थी। समर्थकों की भीड़ और सुरक्षा कारणों से मनीष कश्यप को 10 बजे ही पटना पुलिस ने कोर्ट परिसर में ले आया। इसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान EOU ने अपने केस को लेकर रिमांड मांगा था। दरअसल, मनीष के खिलाफ EOU ने कुल चार केस दर्ज किया था। इसमें से दो केस में उसकी पेशी हो चुकी है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने से जुड़ा मामला भी इसी केस से जुड़ा है।