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Bihar : एक्टर शाहरूख खान और फुटबॉलर मेसी को नोटिस; जानें क्यों बिहार बुलाया गया दोनों दिग्गजों को
Thu, 23 Nov 2023 10:57 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Thu, 23 Nov 2023 10:57 PM IST
सार
Bihar News : जिला उपभोक्ता फोरम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को नोटिस भेजा है। अगर निर्धारित तिथि तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो जिला फोरम आगे की कार्रवाई करेगी।
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शाहरुख़ खान
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मुजफ्फरपुर स्थित जिला उपभोक्ता फोरम ने 12 जनवरी को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी समेत शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के सात लोगों को हाजिर होने का आदेश जारी किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया है।
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क्या है मामला
इस संबंध में अधिवक्ता एस.के. झा का कहना है कि चन्दवारा निवासी मो. शमशाद अहमद ने अपने बेटों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस में कराया था। नामांकन के दौरान उन्होंने संस्थान के नियमानुसार पूरा शुल्क संस्थान में जमा कराया था। संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होने पर उनके पुत्रों ने संस्थान से पढ़ाई छोड़ दी। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि बच्चों के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन संस्थान की ओर से कर दिया गया है। इसके बाद इस मामले की शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया। लिहाजा परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिसपर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई। अब सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को फोरम के सामने हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
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इस तारीख तक दें जवाब
जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को 12:30 बजे फोरम के समक्ष होगी। अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के अंदर स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इसके साथ यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई लिखित बयान देना चाहते हैं तो आप अपना पक्ष 12 जनवरी तक अपने बयान की पांच प्रतियाँ जिला फोरम के न्यायालय में प्रस्तुत करें। अगर उस निर्धारित तिथि तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो यही समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद जिला फोरम आगे की कार्रवाई करेगी।
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