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Hindi News ›   Automobiles News ›   Vehicle Stolen from Authority Parking Lot? Know Who is Liable and How to Claim Compensation

अथॉरिटी की पार्किंग से गाड़ी चोरी हुई तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा?: जानें अपने अधिकार और नियम

Fri, 18 Sep 2026 12:07 AM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 12:07 AM IST
सार

गलत जगह पार्क किए गए वाहनों को कई बार अथॉरिटी उठाकर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करा देती है। ऐसे में वाहन मालिकों को अधिकृत पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अथॉरिटी की अधिकृत पार्किंग में खड़ा वाहन चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी?

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Vehicle Stolen from Authority Parking Lot? Know Who is Liable and How to Claim Compensation
Vehicle Stolen - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर नगर निगम या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्किंग से उनकी कार या बाइक चोरी होती है, तो इसके लिए सीधे अथॉरिटी ही जिम्मेदार है। हालांकि, कानूनी और व्यावहारिक रूप से ऐसा हमेशा नहीं होता। 
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आमतौर पर अथॉरिटी पार्किंग चलाने और उसकी सुरक्षा का जिम्मा टेंडर प्रक्रिया के जरिए किसी प्राइवेट ठेकेदार या एजेंसी को ठेके पर दे देती है। ऐसे में वाहन की सुरक्षा, चोरी या किसी भी तरह के नुकसान के लिए वह प्राइवेट एजेंसी सीधे तौर पर जवाबदेह हो सकती है। इसलिए किसी भी विवाद के समय पार्किंग पर्ची, पार्किंग के नियम और संबंधित कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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पार्किंग पर्ची काटने वाले ठेकेदार की क्या जिम्मेदारी होती है?

अगर अथॉरिटी सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं है, तो फिर नुकसान का भुगतान कौन करेगा?
सामान्य नियमों के मुताबिक, जो ठेकेदार पार्किंग शुल्क वसूलता है या जो एजेंसी उस पार्किंग का संचालन करती है, वाहन की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उसी की होती है। इसलिए-
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  • प्राथमिक जवाबदेही: पार्किंग स्थल से वाहन चोरी होने, टूट-फूट होने या गाड़ी के अंदर से सामान गायब होने पर प्राथमिक रूप से ठेकेदार को ही जिम्मेदार माना जाता है।
  • अदालत का रुख: यदि इस मामले में कोई कानूनी विवाद खड़ा होता है, तो अदालतें पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और परिस्थितियों की जांच करती हैं। इससे यह तय किया जाता है कि मामले में अथॉरिटी की कोई सहयोगी भूमिका या कानूनी देनदारी बनती है या नहीं।

 

क्या ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मिल सकता है?

जी हां, यदि आपके पास गाड़ी का वैध बीमा है, तो आप ऐसी घटनाओं में अपनी बीमा कंपनी के पास दावा कर सकते हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में वाहन चोरी जैसी घटनाएं कवर होती हैं, जिससे आपको हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सकती है। क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
  1. समय पर एफआईआर: चोरी होते ही तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
  2. बीमा कंपनी को सूचना: बिना देरी किए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को घटना की जानकारी दें।
  3. दस्तावेज जमा करें: क्लेम प्रोसेस के लिए जरूरी सभी कागजात और पार्किंग पर्ची को संभालकर रखें और कंपनी को सौंपें।
इसलिए अपने वाहन का बीमा हमेशा अपडेट रखें और पॉलिसी खरीदते समय उसकी शर्तों को ध्यान से समझें।
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