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Hindi News ›   Automobiles News ›   Validity of Vehicles papers increased till 31 July no extra fees will have to be paid

ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स 31 जुलाई तक रहेंगे मान्य, लॉकडाउन के चलते सरकार ने बढ़ाई मियाद

Mon, 25 May 2020 10:40 AM IST
अवधेश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Mon, 25 May 2020 10:40 AM IST
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Validity of Vehicles papers increased till 31 July no extra fees will have to be paid
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यानी अब इस फैसले के तहत एक फरवरी से नवीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं ली जाएगी। वायरस के चलते लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है।

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जमा शुल्क को माना जाएगा वैध 

आदेश में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के नवीकरण सहित किसी गतिविधि के लिए एक फरवरी या उसके बाद अगर शुल्क जमा भी कर दिया गया है और किसी वजह से वह गतिविधि पूरी नहीं हो सकी है तो जमा शुल्क को अब भी वैध माना जाएगा। अगर शुल्क जमा करने में एक फरवरी 2020 से लॉकडाउन की अवधि तक देरी हुई है, तो ऐसी देरी के एवज में 31 जुलाई तक किसी भी तरह की अतिरिक्त या लेट फीस नहीं ली जाएगी। 

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आरटीओ बंद रहने की वजह से नहीं जमा हुई फीस

सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि देश में लॉकडाउन लागू होने और सरकारी परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बंद रहने की वजह से कई शुल्कों और विलंब शुल्कों को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए मंत्रालय ने यह निर्णय किया है। इससे पहले मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एक एडवायजरी जारी की थी, जिसमें अधिकारियों को यह सलाह दी थी कि जिन दस्तावेजों की वैधता में विस्तार लॉकडाउन की वजह से नहीं दिया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक वैध माना जाए।

 

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ऑटो कंपनियों ने भी दी राहत

बता दें कि कई ऑटो कंपनियों ने भी अपने ग्राहकों को राहत दी है, जिनके कमर्शियल गाड़ियों की वारंटी लॉकडाउन के दौरान खत्म हो रही है। यानी अगर आपके कमर्शियल वाहन की वारंटी लॉकडाउन की आखिरी तारीख तक खत्म हो रही है तो आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। कंपनियों ने यह वारंटी और फ्री सर्विस 31 मई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है।
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