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Lok Adalat: ट्रैफिक चालान करवाना चाहते हैं माफ? दिल्ली में इस दिन लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें डिटेल्स

Tue, 07 May 2024 07:49 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 07 May 2024 07:49 PM IST
सार

क्या आप दिल्ली में जारी किए गए अपने ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं? जुर्माना कम करने या पूरी तरह से माफ करने का यह एकमात्र मौका है।

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lok adalat delhi traffic police 2024 date delhi traffic police lok adalat registration process
Delhi Traffic - फोटो : PTI

विस्तार

क्या आप दिल्ली में जारी किए गए अपने ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं? जुर्माना कम करने या पूरी तरह से माफ करने का यह एकमात्र मौका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 11 मई को एक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने जा रही है। जहां आप अपने वाहन के खिलाफ जारी किए गए चालान का निपटारा कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले उठाए जाएंगे उनमें 31 जनवरी, 2024 तक डीटीपी पोर्टल पर लंबित कमर्शियल व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहनों) सहित सम्मननीय ट्रैफिक चालानों का निपटारा शामिल है।
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रेड लाइट उल्लंघन, पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र), गति सीमा, सीट बेल्ट जैसे उल्लंघन के मामलों में जुर्माना कम किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, "हर 180 लोक अदालत पीठों में से प्रत्येक पीठ द्वारा सिर्फ 1000 चालान/सूचनाओं का निपटारा किया जाएगा," यानी "11 मई को कुल 1,80,000 चालानों का निपटारा किया जाएगा।"

इसके लिए, व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat से ई-चालान डाउनलोड करना होगा। जिसके बाद उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पंजीकरण मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, "राष्ट्रीय लोक अदालत 11.05.2024 को आयोजित की जाएगी। लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat 07.05.2024 से सुबह 10:00 बजे से सीमा समाप्त होने तक एक्टिव रहेगा।"
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यहां जानें चालान पर्ची डाउनलोड करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत वेबसाइट द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  • वाहन नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर सहित आवश्यक डिटेल्स दर्ज करें।
  • अब चालान डिटेल्स पर क्लिक करें और आपको 31 जनवरी तक के सम्मननीय चालानों का डिटेल्स मिल जाएगा।
  • अदालत चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए 'प्रिंट नोटिस' पर क्लिक करें।
  • कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट, सत्र चुनें और अब पर्ची का प्रिंटआउट लें।

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