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Delhi Pollution: बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल कारों पर प्रतिबंध के बीच जांच हुई तेज, जानें पुलिस के इंतजाम

Wed, 18 Dec 2024 04:23 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 18 Dec 2024 04:23 PM IST
सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर शहर की सीमा में प्रतिबंध लगने के बाद वाहनों की जांच तेज कर दी है। इस बार, पुलिस ने प्रतिबंधित वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

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Delhi Pollution BS 3 Petrol, BS 4 Diesel Car Ban Delhi Traffic Police Checking Vehicles
Delhi Traffic Police - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर शहर की सीमा में प्रतिबंध लगने के बाद वाहनों की जांच तेज कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) (जीआरएपी) स्टेज 4 के तहत उपायों को लागू करने के साथ प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण सोमवार, 16 दिसंबर से वाहनों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। मंगलवार से, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के आसपास की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है और प्रतिबंधित वाहनों को रोकने के लिए कई जगहों पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं।
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दो महीने के भीतर दूसरी बार प्रतिबंध
दिल्ली में दो महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 15 नवंबर को दिल्ली में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था, जब प्रदूषण का स्तर गंभीर और उससे ऊपर की श्रेणी में पहुंच गया था। GRAP मानदंडों के तहत, स्टेज 3 के उपायों के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल वाहनों का चलना प्रतिबंधित है। हालांकि, विकलांग यात्रियों के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इस चरण के दौरान सभी गैर-आवश्यक BS 4 डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
दिल्ली पुलिस को पहले सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में वाहन प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू न करने के लिए फटकार लगाई थी। क्योंकि उसने दिल्ली के चारों ओर सभी सीमा प्रवेश-निकास बिंदुओं की निगरानी नहीं की थी। इस बार, पुलिस ने प्रतिबंधित वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वाहनों की जांच के अलावा, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक फ्लो (यातायात प्रवाह) को प्रबंधित करने के लिए पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ भी समन्वय कर रही है।
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इस बार दिल्ली पुलिस ने कसी कमर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रतिबंधित वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के पुलिस कर्मियों के साथ सीमाओं पर संयुक्त चौकियां स्थापित की हैं। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की आयु और उत्सर्जन मानकों को वेरिफाई करने के लिए पुलिस द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हर जिले में 10 पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। पुराने वाहनों को चलने से रोकने के लिए जांच भी तेज कर दी गई है। पुलिस ने दिल्ली आने वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ने का भी फैसला किया है, अगर उनका गंतव्य राष्ट्रीय राजधानी नहीं है।

आपको यह पता होना चाहिए
प्रतिबंधित वाहनों को चलाकर GRAP चरण 4 प्रतिबंधों की अवहेलना करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। BS 3 पेट्रोल या BS 4 डीजल कारों को चलाकर मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पीयूसीसी रखना जरूरी
जो लोग अपनी कार लेकर बाहर जा सकते हैं, उनके लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) साथ रखना जरूरी है। दिल्ली पुलिस वैध पीयूसीसी के बिना चलने वाले वाहनों की निगरानी करने और कार्रवाई करने के लिए अपना अभियान फिर से शुरू करेगी। वैध पीयूसीसी के बिना पाए जाने वालों पर 10,000 रुपये का ट्रैफिक चालान लगाया जाएगा।

किन कारों को चलने की अनुमति है
GRAP चरण 4 के दौरान दिल्ली में वाहन प्रतिबंध सिर्फ BS 3 पेट्रोल या BS 4 डीजल उत्सर्जन प्रमाणपत्र वाली कारों पर लागू है। अन्य सभी वाहन प्रतिबंध से मुक्त हैं। यहां तक कि पुराने उत्सर्जन मानदंडों वाले CNG वाहनों को भी चलने की अनुमति है। प्रतिबंध इलेक्ट्रिक वाहनों या आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात वाहनों पर भी लागू नहीं होते हैं।
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