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Hindi News ›   Automobiles News ›   Delhi Pollution Ban on driving a BS3 petrol or BS4 diesel car in Delhi to continue Know Details

Pollution: BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध रहेगा जारी, SC ने GRAP उपायों में ढील देने से किया इनकार

Mon, 02 Dec 2024 06:48 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 02 Dec 2024 06:48 PM IST
सार

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में नहीं आ जाता, तब तक मौजूदा उपायों को कम नहीं किया जाएगा।

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Delhi Pollution Ban on driving a BS3 petrol or BS4 diesel car in Delhi to continue Know Details
Delhi Pollution - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल या बीएस-4 डीजल कार चलाने पर प्रतिबंध कम से कम गुरुवार (5 दिसंबर) तक जारी रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के उच्च स्तरों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण 4 उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में नहीं आ जाता, तब तक मौजूदा उपायों को कम नहीं किया जाएगा।
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बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध सख्त जीआरएपी चरण 4 उपायों के तहत लागू किया गया है। जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 8 नवंबर से प्रतिबंध लागू किए थे। यह प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित वाहनों में डीजल पर चलने वाले वाणिज्यिक ट्रक और सार्वजनिक बसें शामिल हैं। साथ ही पुराने उत्सर्जन मानकों के अनुकूल निजी कारें भी शामिल हैं।
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इन वाहनों पर प्रतिबंध अगले तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों के अधिकारियों को अगले कदम पर फैसला लेने से पहले 5 दिसंबर को पेश होने को कहा है। पीठ ने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के चरण 4 का शायद ही कोई क्रियान्वयन हो रहा है।" इससे पहले, शीर्ष अदालत ने GRAP चरण 4 प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।
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BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों को चलाने पर जुर्माना
पिछले हफ्ते, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में आंशिक रूप से ढील दी गई थी। CAQM ने इन पुराने वाहनों को सिर्फ विकलांग यात्रियों के लिए चलाने पर प्रतिबंध हटा दिया था। अन्य सभी के लिए, प्रतिबंध लागू रहेगा। BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कारों को चलाकर GRAP स्टेज 4 का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है। ओवरएज वाहन, जिसमें 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें या 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कारें शामिल हैं, जब्त की जा रही हैं। वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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