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Odd-Even: सरकार ने ऑड-ईवन नियम की वापसी पर दिया स्पष्टीकरण, जानिए योजना से जुड़ी बड़ी बातें

Tue, 19 Nov 2024 12:23 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 19 Nov 2024 12:23 PM IST
सार

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द ही ऑड-ईवन नियम की वापसी हो सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है।

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Delhi Odd-Even rule are on table Know government plans to combat pollution
वायु प्रदूषण - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द ही ऑड-ईवन नियम की वापसी हो सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर में कमी न आने पर वाहनों की राशनिंग योजना (ऑड-ईवन) को फिर से शुरू करने से इनकार नहीं किया है। इसने कहा कि ऑड-ईवन नियम सहित सभी विकल्प विचाराधीन हैं। क्योंकि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
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ऑड-ईवन नियम के लागू होने के चरण के दौरान निजी वाहनों सहित सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-एनसीआर ने फिलहाल बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल प्रमाणपत्र वाले ज्यादातर वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधित सभी वाहनों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है।
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार विशेषज्ञों की सलाह और जरूरतों के आधार पर ऑड-ईवन नियम को फिर से लागू करने के बारे में अंतिम फैसला लेगी। मंत्री ने कहा, "हमारी तरफ से, दिल्ली सरकार अपने स्तर पर सभी जरूरी कदम उठा रही है। हम हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और रोजाना फैसले ले रहे हैं। हम विशेषज्ञों से सलाह लेंगे और सभी जरूरी कदम उठाएंगे।"
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ऑड-ईवन नियम क्या है? यह कैसे काम करता है? 
ऑड-ईवन वाहन राशनिंग सिस्टम को सबसे पहले दिल्ली सरकार ने 2016 में शुरू किया था। वाहन राशनिंग योजना निजी वाहनों को पंजीकरण संख्या के आधार पर वैकल्पिक दिनों पर चलने की अनुमति देती है। ऑड नंबर (विषम अंक) पर खत्म होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को ऑड तारीखों (विषम तिथि) वाले दिनों और ईवन नंबर (सम संख्या) वाले वाहनों को अन्य वैकल्पिक दिनों पर चलने की अनुमति है। उदाहरण के लिए, 0, 2, 4, 6 और 8 जैसे ईवन नंबर पर समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को ईवन तारीखों पर सड़कों पर चलने की अनुमति है। जबकि 1, 3, 5, 7 और 9 जैसे ईवन नंबर पर समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को ऑड तारीखों पर चलने की अनुमति है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इसका प्रदूषण के स्तर पर न के बराबर प्रभाव पड़ता है। और यह सिर्फ सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने का काम करता है।

ऑड-ईवन में किन वाहनों को अनुमति है, किनको नहीं
ऑड-ईवन योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों या सीएनजी पावरट्रेन वाले वाहनों को छूट दी गई है और उन्हें सभी दिन चलने की अनुमति है। हालांकि, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। पहले के मामलों में, ऑड-ईवन योजना में दोपहिया वाहन, महिला यात्रियों के वाहन, 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वाहन, टैक्सी, शारीरिक रूप से विकलांग लोग, वीआईपी, आपातकालीन और रक्षा वाहन भी शामिल थे। हालांकि 2019 में, जब इस योजना को आखिरी बार लागू किया गया था, तो सीएनजी वाहनों को छूट वाली सूची से बाहर रखा गया था।

अगर दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम लागू करती है, तो यह चौथी बार होगा जब राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह योजना लागू होगी। ऑड-ईवन नियम पहली बार 2016 में लागू किया गया था। इसे 2016, 2017 और 2019 में लागू किया गया था।
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