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Vehicle Scrapping: दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नई कार के पंजीकरण पर मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट

Sat, 27 Jul 2024 03:38 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 27 Jul 2024 03:38 PM IST
सार

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है। सरकार ने मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है।

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Delhi government plans to give tax concession for scrapping old vehicles
Vehicle Scrapping - फोटो : Freepik

विस्तार

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है। सरकार ने मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में छूट देने का फैसला किया है। बशर्ते कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहन के लिए जमा प्रमाणपत्र जमा किया जाए। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो 2021 में अधिसूचित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत अनुमति है।
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दिल्ली केपरिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "इस नीति का मकसद पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कर में छूट देकर हम वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर स्विच करना आसान बनाना चाहते हैं।" 

परिवहन मंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रस्ताव अब उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना की मंजूरी के लिए लंबित है। जिसमें कहा गया है कि सिर्फ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर स्क्रैप किए गए वाहन ही छूट के पात्र होंगे।
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किस वाहन पर कितनी टैक्स छूट
गैर-परिवहन वाहनों के लिए, छूट में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 20 प्रतिशत की कमी और नए डीजल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की कमी शामिल है। इसी बीच, परिवहन वाहनों के लिए, छूट में नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स में 15 प्रतिशत की कमी और नए डीजल वाहनों के लिए 10 प्रतिशत की कमी शामिल है।
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छूट स्क्रैप मूल्य के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं
हालांकि, दोनों ही मामलों में कुल मोटर वाहन कर छूट स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि स्क्रैप मूल्य 50,000 रुपये है, तो 20 प्रतिशत की छूट 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में, दिल्ली में कार पंजीकरण शुल्क वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 4 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक होता है। एलजी की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच छूट लेने की प्रक्रिया स्थापित और प्रसारित की जाएगी।

वाहन स्क्रैपिंग नीति
दिल्ली सरकार का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2021 की वाहन स्क्रैपिंग नीति पर आधारित है, जिसमें राज्य सरकारों को व्यक्तिगत वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक का रोड टैक्स रिबेट देने की सलाह दी गई है। इस पहल का मकसद पुराने वाहन मालिकों को पंजीकृत केंद्रों के जरिए अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि ये पुराने वाहन प्रदूषण और सड़क सुरक्षा जोखिमों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

एनजीटी का फैसला
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल) (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) के आदेशों के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से पुराने किसी भी वाहन को नहीं चलाया जा सकता है। जबकि डीजल वाहनों के लिए यह सीमा 10 साल है। इन नियमों का मकसद पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को कम करना है।

स्क्रैप किए गए वाहनों के मालिकों को वाहन के वजन, वर्तमान धातु की कीमतों और स्थिति जैसे कारकों के आधार पर मुआवजा मिलता है। आमतौर पर, वाहन के वजन का लगभग 65 प्रतिशत इस्पात माना जाता है। दिल्ली में आठ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग यूनिट हैं, जो सभी प्रदूषण के कारण शहर के बाहर स्थित हैं।

दिल्ली में प्रदूषण के कारण सभी आठ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग यूनिट दिल्ली से बाहर स्थित हैं।

स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट कर सकते हैं गिफ्ट
एक अधिकारी ने बताया कि स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से तीन साल तक वैध रहता है। अधिकारी ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति वाहन को स्क्रैप कराने की तारीख से तीन साल के भीतर नया वाहन खरीदता है, तो वाहन के पंजीकरण पर छूट पाने के लिए स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है।"

स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का व्यापार भी किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट किसी को गिफ्ट करना चाहता है या किसी को बेचना चाहता है, तो उसे भी अनुमति होगी।"
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