फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Commercial Vehicle ›   BS-4 Vehicles will not be Register after June 2020: Draft Rules

जून 2020 के बाद नहीं होगा इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन, आप भी जान लीजिए

Mon, 04 Dec 2017 12:14 PM IST
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 04 Dec 2017 12:14 PM IST
विज्ञापन
BS-4 Vehicles will not be Register after June 2020: Draft Rules
Buying new Car
कार खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहक जान लें कि अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन जून 2020 के बाद नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा 30 जून, 2020 तय करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। बता दें कि सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण रोकने के लिए पहले ही BS-6 के अनुरूप मानक वाले ईंधन को पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के आदेश दे चुकी है।
विज्ञापन


पढ़ें: बजाज ले आई बेहद सस्ती 1.28 लाख की कार, 36 kmpl का देगी माइलेज
विज्ञापन


इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 के तहत प्रभावित व्यक्तियों व जनता से अधिसूचना में सुझाव व अपत्तियां मांगी हैं। अधिसूचना में कहा गया है, "इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन, जो एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा।"
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी एम (आठ सीटों वाली कार) व श्रेणी एन (ट्रक) जो इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं व एक अप्रैल, 2020 के पहले निर्मित हैं, तथा ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में बेचे जाते हैं, इनका 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Automobiles News in Hindi related to car and bike reviews, latest car and bike diaries and auto news in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from automobiles and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed