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उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना पड़ेगा और भी भारी, योगी सरकार ने बढ़ाया जुर्माना
Fri, 31 Jul 2020 03:21 PM IST
श्रीधर मिश्रा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Fri, 31 Jul 2020 03:21 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : PTI
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उत्तर प्रदेश में अब यातायात के नियमों का पालन न करना काफी भारी पड़ सकता है। दरअसल योगी सरकार ने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। राज्य में अब दो-पहिया वाहन पर हेलमेट न पहनने और कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले के मुकाबले दोगुना जुर्माना देना होगा। पहले इन नियमों को तोड़ने पर 500 रुपये का चालान भरना होता था, जो अब बढ़कर एक हजार रुपये हो गया है। वहीं, अब वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। जबकि, दूसरी बार ऐसी गलती करने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा।
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इन नियमों को तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
- इमरजेंसी वाहनों जैसे फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- तय स्टैंडर्ड के अलावा वाहन को मॉडिफाई कराकर बेचने पर अब एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- अगर गाड़ी के मालिक ने तय स्टैंडर्ड के अलावा अपने वाहन को मॉडिफाइड कराया है, तो उसे पांच हजार रुपये का फाइन भरना होगा।
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बढ़ गया जुर्माना
- मौके पर मौजूद ट्रैफिक अधिकारी की बात नहीं मानने पर अब एक हजार रुपये की जगह दो हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
- ट्रैफिक अधिकारी के काम में बाधा डालने पर अब एक हजार रुपये की जगह दो हजार रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
- ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर अब 2500 रुपये के जुर्माने की जगह 10 हजार रुपये का फाइन भरना पड़ेगा।
- वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने पर अब प्रति वाहन एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
इन गलतियों पर कटेगा चालान
- 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- स्पीड लिमिट पार करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- यात्री और माल वाहनों के स्पीड लिमिट पार करने पर 4,000 रुपये का जुर्माना है।
- दोपहिया वाहन पर तीन या तीन से ज्यादा लोगों को बैठाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।