अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तोड़े यातायात नियम तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
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देश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicles Act 2019) लागू हो गया है। नए नियम लागू होने के बाद कई लोगों पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आइये जानते हैं
लगेगा दुगना जुर्माना
नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन अब इन जुर्मानों से ट्रैफिक पुलिस भी अपने आप को बचा नहीं पाएगी। किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने इस आदेश को जारी किया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई भी शख्स इसका पालन नहीं करता तो उससे किसी चालान का दुगना जुर्माना वसूला जाएगा।
आदेश की कॉपी हुई वायरल
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए आदेश की कॉपी को दिल्ली पुलिस की हर यूनिट को भेद दिया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदेश के बाद पुलिस वाले काफी परेशान हैं। कुछ पुलिस वालों का का कहना है कि कई बार आपात स्थिति नियमों का पालन करना व्यावहारिक नहीं होता।