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पुराने नंबर सस्ते में रख सकेंगे: राजस्थान में नए वाहन पर पुराने नंबर लगाना होगा सस्ता

Wed, 31 Mar 2021 07:03 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 31 Mar 2021 07:03 PM IST
सार

एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटर व्हीकल नियम, 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

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vehicle registration number - फोटो : For Reference Only

विस्तार

राजस्थान में नए दोपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने वाहन के पंजीकरण नंबर (रजिस्ट्रेशन) बनाए रखना अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नंबर रखने (रीटेन) के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का फैसला किया है। 
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एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटर व्हीकल नियम, 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। 

प्रस्ताव के अनुसार, यदि दोपहिया वाहनों में पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर भी रखा जाता है यानी रीटेन किया जाता है और वर्तमान रजिस्ट्रेशन नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 है, तो इसको बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रूपये देना होगा। 
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दोपहिया वाहन पर इन रजिस्ट्रेशन नंबरों के अलावा अन्य किसी भी पंजीकरण नंबर को बनाए रखने के लिए मौजूदा शुल्क राशि 10,000 रूपये को घटाकर 5,000 रूपये किया जाएगा। 

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दोपहिया से इतर वाहनों के लिए पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 को नए वाहन पर भी बनाए रखने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रूपये प्रस्तावित की गई है। 
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इसी तरह दोपहिया से भिन्न वाहनों पर इन विशेष रजिस्ट्रेशन नंबरों के अलावा अन्य किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रूपये की जाएगी। 
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