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ई-चालान का नहीं किया है भुगतान है तो आपका वाहन हो सकता है जब्त, 30 नवंबर तक की है मोहलत
Mon, 23 Nov 2020 07:58 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 23 Nov 2020 07:58 PM IST
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ट्रैफिक पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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भारत में इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान) का चलन बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता और उनके चालान कट गए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार चालान कटवा रहे हैं और लेकिन उन्हें भरते नहीं हैं। ऐसे में थाणे पुलिस ने तय किया है कि ई-चालान नहीं भरने वाले लोगों के वाहन को एक दिसंबर से जब्त किया जाएगा। यानी जो लोग अपने वाहनों का ई-चालान नहीं भर रहे हैं, उनके वाहनों को पुलिस जब्त कर लेगी। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसकी जांच कैसे करें कि कहीं आपका चालान तो नहीं हो चुका है।
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इस वेबसाइट पर करें चेक
https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
भले ही आपको लगता हो कि आपने ट्रैफिक के किसी नियम को नहीं तोड़ा है, फिर भी इस वेबसाइट पर अपने वाहन के चालान संबंधी स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। यहां अगर आपको "no challan found" का संदेश मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपके वाहन का कोई चालान नहीं कटा है। लेकिन अगर आपका चालान कटा है, तो उसके भुगतान में लापरवाही न बरतें।
https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
भले ही आपको लगता हो कि आपने ट्रैफिक के किसी नियम को नहीं तोड़ा है, फिर भी इस वेबसाइट पर अपने वाहन के चालान संबंधी स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। यहां अगर आपको "no challan found" का संदेश मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपके वाहन का कोई चालान नहीं कटा है। लेकिन अगर आपका चालान कटा है, तो उसके भुगतान में लापरवाही न बरतें।
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700 करोड़ रुपये ई-चालान का नहीं हुआ भुगतान
बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना करीब 25,000 ई-चालान काटे जाते हैं। जिसके चलते महाराष्ट्र में ट्रैफिक ई-चालान जुर्माने की कुल 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को वसूला जाना बाकी है। नए नियम के तहत पहले चालान भरने वालों को 10 दिन का समय दिया जाएगा जिसके बाद वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना करीब 25,000 ई-चालान काटे जाते हैं। जिसके चलते महाराष्ट्र में ट्रैफिक ई-चालान जुर्माने की कुल 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को वसूला जाना बाकी है। नए नियम के तहत पहले चालान भरने वालों को 10 दिन का समय दिया जाएगा जिसके बाद वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
30 नवंबर तक की मोहलत
इस मुद्दे पर एक अधिकारी ने बताया, "कई मोटर चालकों ने इस साल ई-चालान का भुगतान नहीं किया है। हम ऐसे मोटर चालकों से 30 नवंबर तक भुगतान करने की अपील करते हैं अन्यथा हम 1 दिसंबर से उनके वाहनों को जब्त करने के लिए एक विशेष अभियान का संचालन करेंगे। हमारे पास उल्लंघन करने वालों की एक अलग सूची है, जिनके पास 5,000 से अधिक का जुर्माना है। हम उनके पते पर जुर्माना जमा करने के लिए जाएंगे अन्यथा एमओवी अधिनियम 1988, धारा 207 के तहत उनकी कारों को जब्त कर लेंगे।"
इस मुद्दे पर एक अधिकारी ने बताया, "कई मोटर चालकों ने इस साल ई-चालान का भुगतान नहीं किया है। हम ऐसे मोटर चालकों से 30 नवंबर तक भुगतान करने की अपील करते हैं अन्यथा हम 1 दिसंबर से उनके वाहनों को जब्त करने के लिए एक विशेष अभियान का संचालन करेंगे। हमारे पास उल्लंघन करने वालों की एक अलग सूची है, जिनके पास 5,000 से अधिक का जुर्माना है। हम उनके पते पर जुर्माना जमा करने के लिए जाएंगे अन्यथा एमओवी अधिनियम 1988, धारा 207 के तहत उनकी कारों को जब्त कर लेंगे।"
थाणे में ट्रैफिक पुलिस 14 फरवरी 2019 से ई-चालान जारी कर रही है। कोरोना के कारण रहे लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने लाखों चालान किए गए हैं। इनके भुगतान को लेकर लोगों ने थोड़ी भी सक्रियता नहीं दिखाई है। पिछले साल करीब 21 करोड़ रुपये की राशि के 6,30,232 ई-चालान किए गए थे। जबकि इस साल जनवरी से अक्तूबर के आखिर तक, 5,52,453 ई-चालान जारी किए गए हैं। जिसकी राशि कुल 22 करोड़ रुपये है।