दिव्यांगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने बदले नियम, गाड़ी की खरीद पर माफ होगा GST, मिलेंगे ये फायदे
व्यावसायिक या निजी वाहनों की खरीद पर दिव्यांगों को 18 फीसदी जीएसटी से छूट के लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में वाहन मालिक और संस्थान के अलावा वाहन किस श्रेणी का है इसका भी उल्लेख किया जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फार्म-20 के क्रम संख्या 4ए में वाहनों की श्रेणी को दर्ज कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है। मंत्रालय ने लोगों को इस मामले में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
मिलेंगी ये सुविधाएं
- 8 लाख रुपये तक की कीमत के वाहन पर 18 फीसदी जीएसटी पूरा माफ होगा।
- इनवैलिड कैरिज वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।
- टोल प्लाजा पर आरसी 100 फीसदी टैक्स माफ होगा।
- रोड टैक्स माफ होगा।
- बीमा राशि में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगा।
यहां होगा बदलाव
मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फार्म-20 ए में केंद्र सरकार, धर्मार्थ न्यास, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल, स्वायत्त निकाय और दिव्यांगजनों के जीएसटी से छूट वाले वाहन शामिल हैं। लेकिन फार्म 20 में अभी वाहन श्रेणी का जिक्र नहीं है, जिसमें मंत्रालय ने बदलाव किया है। इस बदलाव के कारण 40 फीसदी शारीरिक रूप से दिव्यांग नए वाहन को इनवैलिड कैरिज श्रेणी में खरीद सकेंगे।
मिल रही थीं शिकायतें
मंत्रालय को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि सरकार की तमाम रियायतों का फायदा दिव्यागों को नहीं मिल पा रहा है। इसका बड़ा कारण क्षेत्रीय परिवहन ऑफिसों में दिव्यांग वाहन पंजीकरण से संबंधित श्रेणी के वाहनों की पूरी जानकारी न होना था। इस बदलाव के बाद दिव्यांगों को एक्साइज ड्यूटी और बीमा राशि में 50 फीसदी की छूट मिल सकेगी। इसके अलावा उन्हें रोड-टोल टैक्स में 100 फीसदी की छूट का फायदा मिल सकेगा।