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चेक कर लें कहीं आपकी गाड़ी पर चालान तो नहीं हैं पेंडिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम से है वसूलने की तैयारी!

Thu, 04 Feb 2021 12:28 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 04 Feb 2021 12:28 PM IST
सार

अगर आपका चालान कट गया है और अभी तक नहीं चुकाया है, तो फटाफट भुगतान कर दें। कहीं ऐसा न हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाए...

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Check if there is any pending traffic police challan on your vehicle, delhi traffic police could be recover from insurance premium
Delhi Traffic Police Challan Offence - फोटो : For Refernce Only

विस्तार

ट्रैफिक चालान के जुर्माने की रकम न चुकाना अब और भारी पड़ सकता है। अगर आपका चालान कट गया है और आपने अभी तक नहीं चुकाया है, तो फटाफट भुगतान कर दें। कहीं ऐसा न हो कि आपको जुर्माने की रकम इंश्योरेंस से चुकानी पड़ जाए, साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सकता है।

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रोजाना 25 हजार चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आजकल लोगों के ट्रैफिक चालान के जुर्माना न भरने से परेशान है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि दिल्ली में इन दिनों 70 फीसदी चालान कैमरों की मदद से किए जा रहे हैं। जबकि स्पीड कैमरों के जरिए रोजाना 25 हजार चालान किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इनमें से 60 फीसदी चालान का भुगतान लोग नहीं कर रहे हैं।

जुर्माना का भुगतान न होने परेशान ट्रैफिक पुलिस ने इरडा यानी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के आला अफसरों के इरडा के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को कुछ सिफारिशें भी भेजी हैं।

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रद्द होगा रजिस्ट्रेशन

इन सिफारिशों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वाहन चालकों के लिए ऐसे नियम बनाए जाएं, जिसमें अगर कोई वाहन चालक अधिक संख्या में चालान कटने पर उनका भुगतान नहीं करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन और पीयूसी सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सके।

वहीं कोई वाहन चालक जुर्माने की रकम नहीं देता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू न किया जाए। वहीं जब वह इंश्योरेंस को रिनुअल कराए तो चालान के जुर्माने की रकम प्रीमियम में से वसूली जाए। अगर ऐसा होता है कि ग्राहकों को अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है।

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देना होगा ज्यादा प्रीमियम

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक रूल्स के नियमों का उल्लंघन को लेकर पहले ही सख्ती बरती जा रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इंश्योरेंस प्रीमियम को महंगा करने जा रहा है, जिसका नतीजा यह होगा कि इंश्योरेंस रिन्यू करते समय प्रीमियम का भुगतान करने पर दोपहिया वाहन चालकों को 100 से 750 रुपये तक अतिरिक्त देना पड़ सकता है, वहीं कार या कमर्शियल वाहन चालकों के लिए यह 300 से 1500 रुपये के बीच होगी।

ट्रैफिक उल्लंघन पर मिलेंगे पाइंट्स

इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आधार पर पाइंट्स दिए जाएंगे। जिससे प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाएगी। इरडा के ड्राफ्ट के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाने पर सर्वाधिक ट्रैफ़िक उल्लंघन प्वाइंट्स मिलेंगे, जबकि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान फोन के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा उल्लंघन प्वाइंट्स मिलेंगे। अगर अपराध बार-बार दोहराए जाते हैं तो प्वाइंट्स दोगुने और तिगुने हो जाएंगे।

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