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सरकार ने मोटर वाहन नियमों में किए कई बड़े बदलाव, नई कारों में नहीं आएगा एक्स्ट्रा टायर
Wed, 22 Jul 2020 08:31 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 22 Jul 2020 08:31 PM IST
सार
- मोटर वाहन नियमों में हुए संशोधनों के बाद बाइक में सुरक्षा उपकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।
- कार में अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब एक्सट्रा टायरों की जरूरत खत्म हो गई है।
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car tyre
- फोटो : For Reference Only
विस्तार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सातवां संशोधन) नियम, 2020 अधिसूचित किया है जिसके तहत मोटरसाइकिलों में सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य किया गया है। यह नियम अप्रैल 2021 से लागू होगा।
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नए नियमों के अनुसार, निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि मोटरसाइकिल के साइड में या ड्राइवर की सीट के पीछे पिलियन हैंड्स का प्रावधान है और यह आईएस: 14495-1998 में निर्दिष्ट आवश्यकता का पालन करेगा। इसके अलावा पिलियन राइडर (मोटरसाइकिल में पीछे सवार) के लिए मोटरसाइकिल के दोनों तरफ फुटरेस्ट, और मोटरसाइकिल के पीछे के बाएं पहिये के कम से कम आधे हिस्से को कवर करने वाले सुरक्षात्मक उपकरण होने चाहिए ताकि व्यक्ति के कपड़ों को पीछे के पहिये में उलझने से रोका जा सके।
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मोटरसाइकिल के विंडस्क्रीन और विंडो ग्लास को सुरक्षा ग्लास या सुरक्षा ग्लेजिंग सामग्री से बनाया जाना चाहिए।
मोटर वाहनों के विंडस्क्रीन और विंडो ग्लास का चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। हर मोटर वाहन के विंडस्क्रीन और रियर विंडो के सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेजिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि वह लाइट के विजुअल ट्रांसमिशन को 70 फीसदी से कम न दे। सुरक्षा ग्लास या सेफ्टी ग्लेजिंग में कम से कम 50 फीसदी लाइट का विजुअल ट्रांसमिशन देना चाहिए।
मोटर वाहनों के विंडस्क्रीन और विंडो ग्लास का चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए। हर मोटर वाहन के विंडस्क्रीन और रियर विंडो के सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेजिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि वह लाइट के विजुअल ट्रांसमिशन को 70 फीसदी से कम न दे। सुरक्षा ग्लास या सेफ्टी ग्लेजिंग में कम से कम 50 फीसदी लाइट का विजुअल ट्रांसमिशन देना चाहिए।
इस समय में, दोपहिया के स्टैंडर्ड विनियमित नहीं हैं और उनकी समन्वित आवश्यकताएं नहीं हैं जिनके लिए एआईएस मानक अनुशंसित किए गए हैं।
अधिकतम 3.5 टन मास तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के लिए विनिर्देश, जो अगर वाहन में लगा हुआ है, तो वाहन के चलते रहने की स्थिति में टायर या इसके वेरिएंशन के इंफ्लेशन प्रेशर की निगरानी करता है और ड्राइवर को अग्रिम रूप से जानकारी संप्रेषित करता है और इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है।
अधिकतम 3.5 टन मास तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के लिए विनिर्देश, जो अगर वाहन में लगा हुआ है, तो वाहन के चलते रहने की स्थिति में टायर या इसके वेरिएंशन के इंफ्लेशन प्रेशर की निगरानी करता है और ड्राइवर को अग्रिम रूप से जानकारी संप्रेषित करता है और इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है।
टायर रिपेयर किट की सिफारिश
टायर पंक्चर (ट्यूबलेस टायर) की दुर्घटना के दौरान, रिपेयर किट के उपयोग से सीलेंट को टायर ट्रेड में पंक्चर हुए स्थान पर एयर सील के साथ डाला जाता है। अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब अतिरिक्त टायरों की जरूरत खत्म हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, यह अधिक जगह उपलब्ध कराएगा जिससे ईवी के लिए बैट्री आदि को समायोजित किया जा सकता है।
वाहनों में लगे टीपीएमएस को एक अक्टूबर से नियमों का पालन करना होगा।
टायर पंक्चर (ट्यूबलेस टायर) की दुर्घटना के दौरान, रिपेयर किट के उपयोग से सीलेंट को टायर ट्रेड में पंक्चर हुए स्थान पर एयर सील के साथ डाला जाता है। अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब अतिरिक्त टायरों की जरूरत खत्म हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, यह अधिक जगह उपलब्ध कराएगा जिससे ईवी के लिए बैट्री आदि को समायोजित किया जा सकता है।
वाहनों में लगे टीपीएमएस को एक अक्टूबर से नियमों का पालन करना होगा।
सुरक्षा पर जोर
इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत दोपहिया एक्सटर्नल प्रोजेक्शन आवश्यकताओं के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं था जिसे अब पैदल चलने वालों तथा गतिमान वाहनों के संपर्क में आने वाले सवारों के मामले में पंगु बनाये जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अनुशंसित किया गया है। साथ ही मानक निर्धारण, जिसमें टेस्टिंग डिवाइस के साथ संपर्क के सभी बिंदु होंगे, में न्यूनतम अनुशंसित रेडियस होंगे या साफ्ट मैटेरियल से निर्मित्त होंगे।
इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत दोपहिया एक्सटर्नल प्रोजेक्शन आवश्यकताओं के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं था जिसे अब पैदल चलने वालों तथा गतिमान वाहनों के संपर्क में आने वाले सवारों के मामले में पंगु बनाये जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अनुशंसित किया गया है। साथ ही मानक निर्धारण, जिसमें टेस्टिंग डिवाइस के साथ संपर्क के सभी बिंदु होंगे, में न्यूनतम अनुशंसित रेडियस होंगे या साफ्ट मैटेरियल से निर्मित्त होंगे।
इसके अतिरिक्त, दोपहिया वाहनों में फुट रेस्ट आवश्यकताओं के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए है। दोपहिया वाहनों में, अगर एक हल्के वजन का एक कंटेनर पीछे की सवारी के पीछे के स्थान, पर लगा हुआ है, पीछे की सवारी की अनुमति देने के लिए एक प्रावधान किया गया है, बशर्तें कि आयामों एवं सकल वाहन वजन (जैसा कि वाहन निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट है और टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अनुमोदित है) के लिए मानदंडों को पूरा किया गया हो।