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अमित कश्यप हत्याकांड: बचाव पक्ष ने दिया था बच्चों का हवाला, जज बोले...सिर्फ काटना ही जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं, सुना दिया मृत्युदंड

मेरठ। अमित कश्यप हत्याकांड मामले में एडीजे-12 कोर्ट ने आरोपी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई तो पूरे कोर्ट परिसर में फांसी-फांसी की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन कोर्ट के अंदर सज़ा सुनाने से पहले चली करीब साढ़े नौ मिनट की सुनवाई में एडीजे जयवीर सिंह नागर ने क्या-क्या बात कही और इस अपराध की तुलना किस्से की। उसके बारे में डीजीसी केके चौबे ने अमर उजाला से विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने सज़ा कम कराने के लिए बच्चों का भी हवाला दिया था, लेकिन जज अपने फैसले पर अडिग रहे और कहा कि सिर्फ काटना ही जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आता।

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