आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जवाब मांगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आगरा निवासी किशन चंद जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया।