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रामपुर बुशहर: चरस रखने के जुर्म में दोषी को एक साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना

नशे से जुड़े मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चरस रखने के मामले में एक दोषी को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया। अदालत ने राजेंद्र सिंह (61), पुत्र स्वर्गीय पदम दास, निवासी गांव मघारा, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत चरस रखने का दोषी पाया। मामला करीब तीन वर्ष पुराना है। जानकारी के अनुसार 27 मार्च को थाना झाकड़ी पुलिस की टीम गश्त पर थी। पुलिस टीम रतनपुर संपर्क सड़क पर मझेवली के पास मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा। पुलिस टीम ने उसे काबू कर पूछताछ की और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे में मौजूद कैरी बैग से चरस बरामद हुई। पुलिस ने बरामद चरस को नियमानुसार कब्जे में लिया और राजेंद्र सिंह के खिलाफ थाना झाकड़ी में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने राजेंद्र सिंह को चरस रखने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि मामले में पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जांच पूरी की थी। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी भी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। अदालत के फैसले के बाद चरस रखने के मामले में दोषी को निर्धारित सजा भुगतनी होगी और जुर्माने की राशि भी अदा करनी होगी।

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