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छह को आजीवन, तीन को सात साल कैद
Badaun
Updated Wed, 07 Aug 2013 05:36 AM IST
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अपहरण, हत्या, जानलेवा हमले के मामले
बदायूं। प्रथम अपर सेशन जज एमए सिद्दीकी ने हत्यारोपी दो भाइयों को उम्रकैद और 24-24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सेशन जज एस एन त्रिपाठी ने अपहरण और हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार लोगों को उम्रकैद सहित 86-86 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानलेवा हमले में द्वितीय अपर सेशन जज अभिमन्यु ने तीन सगे भाइयों को सात-सात साल कैद और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस एक-
थाना कादरचौक क्षेत्रांतर्गत लभारी गांव निवासी अवधेश की हत्या 13 जुलाई, 2008 की मध्याह्न साढ़े तीन बजे कर दी गई थी। गांव के ही ओमकार, बलवीर और धनवीर की आपस में जमीन को लेकर रंजिश थी। अवधेश का धनवीर के यहां आना जाना था। इस बात से नाराज ओमकार और उसके भाई बलवीर ने अवधेश को घेर कर देशी राइफलों से गोलियां दागकर हत्या कर दी। घटना के दिन अवधेश नगला खुर्द में वीर सहाय के पुत्र की बारात में शामिल होने पहुंचा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत अवधेश की हत्या के आरोप में दोषी पाकर ओमकार, बलवीर को उम्रकैद सहित 24-24 हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा ने की।
केस दो
अपहरण और हत्या का यह मामला थाना कादरचौक क्षेत्रांतर्गत मामूरगंज गांव में आठ अप्रैल 2007 को घटा। आरोपी हरी सिंह और उसके पुत्र जितेंद्र ने अपने मिलने वाले रामचंद्र, नन्हे के सहयोग से श्याम सिंह का उस समय अपहरण करके कत्ल कर दिया जब वह शाम को खाना खाकर बीड़ी लेने गया था। न्यायधीश श्री त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत श्याम सिंह के अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी पाकर हरी सिंह, उसके बेटे जितेंद्र, रामचंद्र और नन्हे को उम्रकैद सहित 86-86 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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केस तीन
जानलेवा हमले की यह घटना अलापुर के कस्बा ककराला में 12 अप्रैल 2006 को मध्याह्न तीन बजे हुई। बताते हैं कि बच्चों के मध्य लड़ाई की शिकायत करने ईशराक, फारूख और लायक अली फिरासत के दरवाजे पर आ गए। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से फायर किए जो फिरासत की पुत्री मुवीन के लगा। शोर पर छोटे, रिफाकत के आने और ललकारने पर आरोपी फरार हो गए। न्यायाधीश श्री अभिमन्यु ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत मुवीन(11) पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी पाकर इशराक अली, फारूख अली, लायक अली को सात-सात वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बदायूं। प्रथम अपर सेशन जज एमए सिद्दीकी ने हत्यारोपी दो भाइयों को उम्रकैद और 24-24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सेशन जज एस एन त्रिपाठी ने अपहरण और हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार लोगों को उम्रकैद सहित 86-86 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानलेवा हमले में द्वितीय अपर सेशन जज अभिमन्यु ने तीन सगे भाइयों को सात-सात साल कैद और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस एक-
थाना कादरचौक क्षेत्रांतर्गत लभारी गांव निवासी अवधेश की हत्या 13 जुलाई, 2008 की मध्याह्न साढ़े तीन बजे कर दी गई थी। गांव के ही ओमकार, बलवीर और धनवीर की आपस में जमीन को लेकर रंजिश थी। अवधेश का धनवीर के यहां आना जाना था। इस बात से नाराज ओमकार और उसके भाई बलवीर ने अवधेश को घेर कर देशी राइफलों से गोलियां दागकर हत्या कर दी। घटना के दिन अवधेश नगला खुर्द में वीर सहाय के पुत्र की बारात में शामिल होने पहुंचा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत अवधेश की हत्या के आरोप में दोषी पाकर ओमकार, बलवीर को उम्रकैद सहित 24-24 हजार रुपये जुर्माना का दंड दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा ने की।
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केस दो
अपहरण और हत्या का यह मामला थाना कादरचौक क्षेत्रांतर्गत मामूरगंज गांव में आठ अप्रैल 2007 को घटा। आरोपी हरी सिंह और उसके पुत्र जितेंद्र ने अपने मिलने वाले रामचंद्र, नन्हे के सहयोग से श्याम सिंह का उस समय अपहरण करके कत्ल कर दिया जब वह शाम को खाना खाकर बीड़ी लेने गया था। न्यायधीश श्री त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत श्याम सिंह के अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी पाकर हरी सिंह, उसके बेटे जितेंद्र, रामचंद्र और नन्हे को उम्रकैद सहित 86-86 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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केस तीन
जानलेवा हमले की यह घटना अलापुर के कस्बा ककराला में 12 अप्रैल 2006 को मध्याह्न तीन बजे हुई। बताते हैं कि बच्चों के मध्य लड़ाई की शिकायत करने ईशराक, फारूख और लायक अली फिरासत के दरवाजे पर आ गए। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से फायर किए जो फिरासत की पुत्री मुवीन के लगा। शोर पर छोटे, रिफाकत के आने और ललकारने पर आरोपी फरार हो गए। न्यायाधीश श्री अभिमन्यु ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत मुवीन(11) पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी पाकर इशराक अली, फारूख अली, लायक अली को सात-सात वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।