{"_id":"119-54839","slug":"Badaun-54839-119","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो सगे भाई समेत तीन को 10 साल की कैद "}
दो सगे भाई समेत तीन को 10 साल की कैद
Badaun
Updated Sun, 11 Nov 2012 12:00 PM IST
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बदायूं। न्यायालय षष्ठम अपर सेशन जज एसएन त्रिपाठी ने कातिलाना हमले के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को 10 साल की कैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
घटना थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव बझांगी की है। मुनीश केचचेरे भाई सुधीर ने अपने हिस्से का खेत आरोपियों को बेचा था। उन्होंने ज्यादा खेत जोतने की कोशिश की तो विवाद हो गया। मुनीश और उसके पिता हरिबाबू के मना करने से वे लोग रंजिश मान गए। बीती 16 जुलाई 2009 की शाम सात बजे आरोपियों ने घर में घुसकर मुनीश के साथ मारपीट की। धमकी देते हुए कहा कि दोबारा खेत पर पहुंचे तो खैर नहीं। इस बात की शिकायत करने जब मुनीश अपने पिता और भाई के साथ थाने जा रहा था तो आरोपियों ने घेरकर लाठियों से पीटा। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और वह बेहोश हो गया। आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मुनीश पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सुरेश, सोनपाल (सगे भाई) और मुकेश यादव को दोषी पाकर 10 साल की कैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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घटना थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव बझांगी की है। मुनीश केचचेरे भाई सुधीर ने अपने हिस्से का खेत आरोपियों को बेचा था। उन्होंने ज्यादा खेत जोतने की कोशिश की तो विवाद हो गया। मुनीश और उसके पिता हरिबाबू के मना करने से वे लोग रंजिश मान गए। बीती 16 जुलाई 2009 की शाम सात बजे आरोपियों ने घर में घुसकर मुनीश के साथ मारपीट की। धमकी देते हुए कहा कि दोबारा खेत पर पहुंचे तो खैर नहीं। इस बात की शिकायत करने जब मुनीश अपने पिता और भाई के साथ थाने जा रहा था तो आरोपियों ने घेरकर लाठियों से पीटा। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और वह बेहोश हो गया। आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मुनीश पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सुरेश, सोनपाल (सगे भाई) और मुकेश यादव को दोषी पाकर 10 साल की कैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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