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US Visa: अमेरिका ने 75 देशों के लिए रोका वीजा, रूस-ईरान, अफगानिस्तान सहित लिस्ट में कई नाम; जानिए क्या है वजह?
Wed, 14 Jan 2026 08:31 PM IST
लव गौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: लव गौर
Updated Wed, 14 Jan 2026 08:31 PM IST
सार
US Visa: अमेरिका ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान सहित 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिकी स्टेट विभाग का यह निर्देश 21 जनवरी से लागू होगा, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : ANI Photos
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विस्तार
अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए 75 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिकी स्टेट विभाग ने 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेस को रोक दिया है। इस लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान और ईरान सहित बहुत सारे देशों का नाम है। इस कदम से पीछे अमेरिका का उन आवेदकों को रोकना है, जो देश पर सार्वजनिक लाभों पर बोझ बन सकते हैं।
फॉक्स न्यूज के मुताबिक स्टेट विभाग के एक ज्ञापन में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से इनकार कर दें, जबकि विभाग स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। इस लिस्ट में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और अन्य देश शामिल हैं। ऐसे में अब इन देश के नागरिकों को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा।
21 जनवरी से शुरू होगी रोक
यह रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और विभाग की ओर से वीजा प्रोसेसिंग के पुनर्मूल्यांकन किए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। बता दें कि मिनेसोटा की घटना के बाद सोमालिया संघीय अधिकारियों की कड़ी निगरानी में आ गया है, जहां बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में शामिल कई लोग सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकी हैं।
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ये भी पढ़ें: Trump: टैरिफ से बदली अमेरिका की तस्वीर? ट्रंप ने बताया कैसे कुछ महीनों में ही व्यापार घाटे को किया कम
नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का दिया था निर्देश
बता दें कि नवंबर 2025 में विभाग द्वारा दुनिया भर के दूतावासों को भेजे गए एक संदेश में कांसुलर अधिकारियों को आव्रजन कानून के तथाकथित 'सार्वजनिक प्रभार' प्रावधान के तहत व्यापक नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस गाइडलाइन में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन आवेदकों को वीजा देने से इनकार कर दें जिनके सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने की संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य, आयु, अंग्रेजी भाषा की दक्षता, वित्तीय स्थिति और यहां तक कि दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल की संभावित आवश्यकता सहित कई कारकों पर विचार किया जाएगा।
ये भी पढ़ें: ईरान की चेतावनी पर चौकन्ने हुए ट्रंप: कतर में अलर्ट पर अमेरिकी सैन्य अड्डा, कुछ कर्मियों को खाली करने की सलाह
इन लोगों को अयोग्य ठहराएगा अमेरिका
अधिक उम्र या अधिक वजन वाले आवेदकों के आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। साथ ही उन लोगों के आवेदन भी अस्वीकार किए जा सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी सरकारी नकद सहायता का उपयोग किया हो या किसी संस्था में रहे हों। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, 'विभाग अपने दीर्घकालिक अधिकार का उपयोग उन संभावित प्रवासियों को अयोग्य घोषित करने के लिए करेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर सार्वजनिक बोझ बन जाएंगे और अमेरिकी लोगों की उदारता का शोषण करेंगे।'
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फॉक्स न्यूज के मुताबिक स्टेट विभाग के एक ज्ञापन में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से इनकार कर दें, जबकि विभाग स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। इस लिस्ट में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और अन्य देश शामिल हैं। ऐसे में अब इन देश के नागरिकों को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा।
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21 जनवरी से शुरू होगी रोक
यह रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और विभाग की ओर से वीजा प्रोसेसिंग के पुनर्मूल्यांकन किए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। बता दें कि मिनेसोटा की घटना के बाद सोमालिया संघीय अधिकारियों की कड़ी निगरानी में आ गया है, जहां बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में शामिल कई लोग सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकी हैं।
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नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का दिया था निर्देश
बता दें कि नवंबर 2025 में विभाग द्वारा दुनिया भर के दूतावासों को भेजे गए एक संदेश में कांसुलर अधिकारियों को आव्रजन कानून के तथाकथित 'सार्वजनिक प्रभार' प्रावधान के तहत व्यापक नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस गाइडलाइन में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन आवेदकों को वीजा देने से इनकार कर दें जिनके सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने की संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य, आयु, अंग्रेजी भाषा की दक्षता, वित्तीय स्थिति और यहां तक कि दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल की संभावित आवश्यकता सहित कई कारकों पर विचार किया जाएगा।
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इन लोगों को अयोग्य ठहराएगा अमेरिका
अधिक उम्र या अधिक वजन वाले आवेदकों के आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। साथ ही उन लोगों के आवेदन भी अस्वीकार किए जा सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी सरकारी नकद सहायता का उपयोग किया हो या किसी संस्था में रहे हों। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, 'विभाग अपने दीर्घकालिक अधिकार का उपयोग उन संभावित प्रवासियों को अयोग्य घोषित करने के लिए करेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर सार्वजनिक बोझ बन जाएंगे और अमेरिकी लोगों की उदारता का शोषण करेंगे।'
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