{"_id":"5f87614368941c26ef0a9b73","slug":"us-supreme-court-said-trump-government-census-should-end-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमेरिका में जनगणना जल्द खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
अमेरिका में जनगणना जल्द खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Thu, 15 Oct 2020 02:06 AM IST
Kuldeep Singh
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 15 Oct 2020 02:06 AM IST
विज्ञापन
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह देश में की जा रही जनगणना को जल्द समेटे। अदालत ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों की एक दशक में होने वाली गिनती में अब तक किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इससे पहले निचली अदालत ने प्रशासन को 31 दिसंबर तक जनगणना पूरी करने का समय दिया था।
विज्ञापन
अदालत ने कहा, अल्पसंख्यकों की गिनती को लेकर कोताही न बरती जाए
याचिका दायर करने वालों को कोर्ट के इस निर्णय से कोई नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि यह भी कहा कि अदालती कार्यवाही में दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। इसमें जनगणना का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया गया है। अदालत का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब इसके डाटा संग्रह की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से यह भी जानने की कोशिश की गई है कि राज्यों को कितनी संघीय सहायता और संसदीय सीटों की अनुमति दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने जनगणना में देरी को लेकर महामारी की बाधा की दलील दी थी।
विज्ञापन