{"_id":"667da25013c98eae470fe7b0","slug":"us-supreme-court-dismisses-idaho-s-strict-abortion-ban-2024-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"US: 'इडाहो राज्य में महिलाओं को आपात स्थिति में होगी गर्भपात की इजाजत', अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
US: 'इडाहो राज्य में महिलाओं को आपात स्थिति में होगी गर्भपात की इजाजत', अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Thu, 27 Jun 2024 11:03 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इडाहो (अमेरिका)
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इडाहो (अमेरिका)
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 27 Jun 2024 11:03 PM IST
सार
US: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक चौंकाने वाले फैसले में इडाहो के कड़े गर्भपात प्रतिबंध से जुड़ी अपील को खारिज किया। अदालत का यह फैसला भविष्य में महिलाओं को आपात स्थिति में गर्भपात की अनुमति देगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक चौंकाने वाले फैसले में इडाहो के कड़े गर्भपात प्रतिबंध से जुड़ी अपील को खारिज किया। गर्भपात अधिकार समर्थकों के लिए इस फैसले को एक जीत माना जा रहा है। यह फैसला भविष्य में महिलाओं को आपात स्थिति में गर्भपात की अनुमति देगा। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
विज्ञापन
शीर्ष अदालत ने आज एक निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें चिकित्सा आपात स्थिति में इडाहो में गर्भपात को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले गलती से शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि चिकित्सा आपात स्थिति में राज्य में गर्भपात की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बाद में इस बयान को हटा दिया गया।
विज्ञापन
इडाहो अमेरिका का एक ऐसा राज्य है, जिसे गर्भपात पर सख्त पाबंदियों के लिए जाना जाता है। शीर्ष अदालत का यह फैसला 2024 के अमेरिकी चुनावों से पहले मचे सियासी घमासान के बीच आया है। चुनाव में डेमोक्रेट गर्भपात के अधिकार को जरूरी मुद्दा बना रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन और कमला हैरिस का चुनावी अभियान गर्भपात के अधिकार की वकालत कर रहा है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के जून 2022 के रो बनाम वेड के फैसले बाद इडाहो में गर्भपात को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया था। कानून के मुताबिक, राज्य में गर्भपात करने वाले को दो से पांच साल तक की कैद हो सकती है।