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US: अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप को दिया झटका, नौकरी से निकाले गए विशेष वकील की बहाली के आदेश
Sun, 02 Mar 2025 08:01 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 02 Mar 2025 08:01 AM IST
सार
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डेलिंगर उन प्रोबेशनर्स कर्मचारियों को हटाने को चुनौती दे रहे हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव के तहत निकाल दिया गया था। मंगलवार को एक संघीय बोर्ड ने कई प्रोबेसनर्स कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डेलिंगर ने कहा था कि उनकी बर्खास्तगी गैरकानूनी हो सकती है।
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डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
- फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप को झटका दिया है। दरअसल जिस वॉचडॉग एजेंसी के प्रमुख को राष्ट्रपति ट्रंप ने नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, उसे अदालत ने फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्पेशल काउंसल को नौकरी से हटाना गैरकानूनी था।
विशेष काउंसल ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को दी थी चुनौती
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमी बर्मन जैक्सन ने शनिवार को अपने आदेश में हैंप्टन डेलिंगर को नौकरी पर बहाल करने का आदेश सुनाया। डेलिंगर एक विशेष काउंसल हैं और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों पद से हटा दिया था। जिसके बाद बीते महीने डेलिंगर ने ट्रंप के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। डेलिंगर ने अपनी अपील में कहा था कि स्पेशल काउंसल को अकर्मण्यता, जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डेलिंगर उन प्रोबेशनर्स कर्मचारियों को हटाने को चुनौती दे रहे हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव के तहत निकाल दिया गया था।
मंगलवार को एक संघीय बोर्ड ने कई प्रोबेसनर्स कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डेलिंगर ने कहा था कि उनकी बर्खास्तगी गैरकानूनी हो सकती है। हालांकि न्याय विभाग का कहना है कि विशेष वकील के लिए निष्कासन सुरक्षा असंवैधानिक है और राष्ट्रपति को अपने पसंदीदा व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं डेलिंगर के वकीलों का कहना है कि विशेष वकील को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यालय की जिम्मेदारी व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करना है।
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विशेष काउंसल ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को दी थी चुनौती
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमी बर्मन जैक्सन ने शनिवार को अपने आदेश में हैंप्टन डेलिंगर को नौकरी पर बहाल करने का आदेश सुनाया। डेलिंगर एक विशेष काउंसल हैं और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों पद से हटा दिया था। जिसके बाद बीते महीने डेलिंगर ने ट्रंप के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। डेलिंगर ने अपनी अपील में कहा था कि स्पेशल काउंसल को अकर्मण्यता, जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डेलिंगर उन प्रोबेशनर्स कर्मचारियों को हटाने को चुनौती दे रहे हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव के तहत निकाल दिया गया था।
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मंगलवार को एक संघीय बोर्ड ने कई प्रोबेसनर्स कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डेलिंगर ने कहा था कि उनकी बर्खास्तगी गैरकानूनी हो सकती है। हालांकि न्याय विभाग का कहना है कि विशेष वकील के लिए निष्कासन सुरक्षा असंवैधानिक है और राष्ट्रपति को अपने पसंदीदा व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं डेलिंगर के वकीलों का कहना है कि विशेष वकील को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यालय की जिम्मेदारी व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करना है।
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