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US: कैलिफोर्निया की अदालत ने दिया ट्रंप को झटका, प्रशासन की तरफ से नियुक्त कार्यवाहक वकील को अयोग्य ठहराया
Wed, 29 Oct 2025 09:03 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 29 Oct 2025 09:03 AM IST
सार
सितंबर में नेवाडा की कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी सिगल चट्टाह और अगस्त में न्यू जर्सी की अलिना हब्बा को भी अदालत ने अयोग्य ठहराया था।
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित एक संघीय अदालत के जज ने मंगलवार को कई आपराधिक मामलों का नेतृत्व कर रहे कार्यवाहक वकील बिल एस्सैली को अयोग्य ठहरा दिया। जज ने पाया कि वे कानूनन तय अवधि से ज्यादा समय तक पद पर बने हुए हैं।
अमेरिकी जिला जज जे. माइकल सीब्राइट ने अपने फैसले में लिखा कि एस्सैली 29 जुलाई को अपने अंतरिम कार्यकाल से इस्तीफा देने के बाद से अवैध रूप से पद पर बने हुए थे। अदालत ने तीन आपराधिक मामलों में अभियोजन की निगरानी से उन्हें अलग कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और बड़ा झटका है, जो अपने नियुक्त कार्यवाहक अमेरिकी वकीलों को संघीय कानून में तय 120 दिनों की सीमा से अधिक समय तक पद पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।
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अमेरिकी जिला जज जे. माइकल सीब्राइट ने अपने फैसले में लिखा कि एस्सैली 29 जुलाई को अपने अंतरिम कार्यकाल से इस्तीफा देने के बाद से अवैध रूप से पद पर बने हुए थे। अदालत ने तीन आपराधिक मामलों में अभियोजन की निगरानी से उन्हें अलग कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और बड़ा झटका है, जो अपने नियुक्त कार्यवाहक अमेरिकी वकीलों को संघीय कानून में तय 120 दिनों की सीमा से अधिक समय तक पद पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।
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इससे पहले सितंबर में नेवाडा की कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी सिगल चट्टाह और अगस्त में न्यू जर्सी की अलिना हब्बा को भी अदालत ने अयोग्य ठहराया था। हालांकि, चट्टाह के मामले में जज ने पिछले हफ्ते ही अपना फैसले पर अस्थायी रूप से रोक दी थी, ताकि संघीय अपीलीय अदालत न्याय विभाग की अपील पर विचार कर सके। इसी तरह हब्बा की नियुक्ति पर भी सोमवार को अपीलीय अदालत में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सरकारी वकीलों से नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल पूछे।
अमेरिका के संघीय कानून के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति की तरफ से स्थायी अमेरिकी अटॉर्नी की नियुक्ति और सीनेट से पुष्टि 120 दिनों के भीतर नहीं होती, तो जिला अदालत के न्यायाधीश अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं। एस्सैली की नियुक्ति को अब तक सीनेट की मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल एस्सैली की तरफ से मामले में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
अमेरिका के संघीय कानून के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति की तरफ से स्थायी अमेरिकी अटॉर्नी की नियुक्ति और सीनेट से पुष्टि 120 दिनों के भीतर नहीं होती, तो जिला अदालत के न्यायाधीश अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं। एस्सैली की नियुक्ति को अब तक सीनेट की मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल एस्सैली की तरफ से मामले में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।