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ट्रंप को झटका : प्रवासी निर्वासन सुरक्षा खत्म करने पर लगी रोक, अमेरिकी कोर्ट ने कहा- होंगे गंभीर परिणाम

Sun, 15 Mar 2026 03:21 AM IST
Devesh Tripathi वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बोस्टन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बोस्टन Published by: Devesh Tripathi Updated Sun, 15 Mar 2026 03:21 AM IST
सार

अमेरिकी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टीपीएस का दर्जा रखने वाले या जिनके आवेदन लंबित हैं, उनके अधिकार बरकरार रहेंगे, जिनमें कार्य प्राधिकरण के लिए पात्रता और निर्वासन और हिरासत से सुरक्षा शामिल है।

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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI

विस्तार

मैसाचुसेट्स की एक अमेरिकी अदालत के फैसले ने सोमालिया से आए प्रवासियों के अस्थायी संरक्षित दर्जे (टीपीएस) की समाप्ति पर अस्थायी रोक लगा दी है। गत माह ट्रंप प्रशासन द्वारा मिनियापोलिस में आव्रजन संबंधी कार्रवाई के दौरान टीपीएस को खत्म करने का कदम उठाया था। अमेरिकी जिला जज एलिसन डी. बरोज ने कहा, यदि सोमालिया के टीपीएस को समाप्त होने दिया जाता है तो इसके गंभीर नतीजे सामने आएंगे।
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प्रवासियों के समर्थक समूह ने संघीय अदालत में एक आपातकालीन याचिका दायर कर इस समाप्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। फैसले में कहा गया कि एक हजार से अधिक लोगों को कई गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें हिरासत और निर्वासन, सोमालिया वापस भेजे जाने पर शारीरिक हिंसा और परिवार के सदस्यों से जबरन अलगाव शामिल हैं। जज ने कहा, प्रशासनिक रोक-स्थगन पर निर्णय को रोकने से दोनों पक्षों को आपातकालीन याचिका पर संक्षिप्त विवरण दाखिल करने का समय मिल जाता है। रिपब्लिकन नेताओं ने फैसले की निंदा की।
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गृह सुरक्षा मंत्रालय से फैसले का विरोध
अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्रालय ने फैसले के विरोध में कहा,  अस्थायी का अर्थ अस्थायी ही होता है। उसने कहा, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में ईमानदारी बहाल करने से रोकने का नवीनतम उदाहरण है। सोमालिया में हालात इतने सुधर गए हैं कि अब टीपीएस के लिए कानून की जरूरत नहीं रही। सोमालियों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति देना हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है।
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उधर, डेमोक्रेट पार्टी ने अदालती फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी से कई संकट खड़े हो रहे हैं। इनमें से प्रवासी संकट सबसे महत्वपूर्ण है।


बरकरार रहेंगे अधिकार : कोर्ट
फैसले में कहा गया कि टीपीएस का दर्जा रखने वाले या जिनके आवेदन लंबित हैं, उनके अधिकार बरकरार रहेंगे, जिनमें कार्य प्राधिकरण के लिए पात्रता और निर्वासन और हिरासत से सुरक्षा शामिल है। जज एलिसन डी. बरोज ने कहा, यह स्थगन प्रभावी रहने के दौरान, समाप्ति शून्य, अमान्य और कानूनी रूप से अप्रभावी होगी। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्रालय ने कहा,  उसने कहा, अस्थायी का मतलब अस्थायी ही होता है।

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