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26/11: तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण थोड़े और समय के लिए टला, US कोर्ट ने याचिका दाखिल करने के लिए दिया समय

Fri, 06 Oct 2023 08:03 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: काव्या मिश्रा Updated Fri, 06 Oct 2023 08:03 AM IST
सार

नौवीं सर्किट कोर्ट ने राणा के उस अनुरोध पर सहमति दी थी, जिसमें उसने दलील पेश करने के लिए अधिक समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने शुरू में 10 अक्तूबर का समय दिया था। हालांकि, अब एक बार फिर समय बढ़ा दिया गया है।

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US court allows Mumbai terror attacks accused Tahawwur Rana more time to file motion against extradition
तहाव्वुर राणा (फाइल फोटो) - फोटो : social media

विस्तार

भारत के लिए एक बार फिर बुरी खबर है। अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए और समय दे दिया है।

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सुनवाई तक भारत को न सौंपा जाए

दरअसल, अमेरिकी शहर कैलिफॉर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस फिशर ने दो अगस्त को राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ उसने नौवें सर्किट कोर्ट में अपील की थी कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए। 

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18 अगस्त को नया आदेश

इसी को लेकर, डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस. फिशर ने 18 अगस्त को एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग करने वाले एकतरफा आवेदन को मंजूरी दी जाती है। उन्होंने सरकार की उन सिफारिशों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राणा के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा था कि राणा के भारत प्रत्यर्पण पर नौवें सर्किट कोर्ट के समक्ष उसकी अपील के पूरा होने तक रोक लगाई जाती है। 

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पहले दिया था 10 अक्तूबर का समय

दूसरी तरफ, नौवीं सर्किट कोर्ट ने राणा के उस अनुरोध पर सहमति दी थी, जिसमें उसने दलील पेश करने के लिए अधिक समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने शुरू में 10 अक्तूबर का समय दिया था। अमेरिकी सरकार से आठ नवंबर तक जवाब देने को कहा था।

अब पेश करना होगा इस दिन दलील

वहीं, अब अदालत के नए आदेश के अनुसार, राणा को नौ नवंबर को अब अदालत के सामने दलील पेश करना है। जबकि सरकार को 11 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना है। 

यह है पूरा मामला

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमलों में भूमिका को लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में राणा की भूमिका की जांच कर रही है। एनआईए ने कि वह राणा को भारत लाने के लिए राजनयिक चैनलों के जरिये कार्यवाही शुरू करने के लिए तैयार है। भारत ने 10 जून, 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था।




 

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