फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Under the new law In Pakistan, miscreants can be castrated

पाकिस्तान: आदतन दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाया जाएगा, सख्त कानून को मंजूरी 

Wed, 16 Dec 2020 02:09 AM IST
संजीव कुमार झा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 16 Dec 2020 02:09 AM IST
विज्ञापन
Under the new law In Pakistan, miscreants can be castrated
सांकेतिक तस्वीर

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को दुष्कर्म रोकने के लिए एक सख्त कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत आदतन दुष्कर्मियों को रसायनिक तरीके से नपुंसक बनाया जाएगा और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालते गठित करने का प्रावधान है। कोर्ट को चार महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। 

विज्ञापन


प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल ने इस कानून को पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी, अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक इस कानून के तहत दुष्कर्म रोधी सेल का भी गठन किया जाएगा जहां हादसे के छह घंटे के भीतर पीड़िता का मेडिको लीगल परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही इस सेल में देश भर के यौन अपराधियों का ब्योरा रखा जाएगा। पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडात्मक अपराध माना जाएगा। 
विज्ञापन


जांच में लापरवाही पर अधिकारियों को होगी सजा 
नए कानून के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों को भी तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं झूठी जानकारी देने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक नए कानून के तहत जज और आरोपी के वकील ही दुष्कर्म पीड़िता को क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे। अब तक आरोपी भी ऐसा कर सकते थे लेकिन अब इस पर रोक होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed