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UK: छात्रा को गाड़ी से टक्कर मारने के मामले में भारतीय मूल की डॉक्टर दोषी, देना होगा करीब डेढ़ करोड़ का मुआवजा
Tue, 16 Jan 2024 03:52 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लंदन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 16 Jan 2024 03:52 PM IST
सार
डॉ. शांति चंद्रन बंकिघमशायर में अपनी बीएमडब्लू कार से अपने काम पर जा रहीं थी। इसी दौरान ऑक्सफोर्डशायर में उनकी कार से स्कूल जा रही 12 साल की बच्ची की टक्कर हो गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक डॉक्टर को एक छात्रा को 1.41 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल डॉक्टर की कार से छात्रा को टक्कर लग गई थी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई थी और उसे स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। घटना साल 2018 में घटी थी। डॉ. शांति चंद्रन बंकिघमशायर में अपनी बीएमडब्लू कार से अपने काम पर जा रहीं थी। इसी दौरान ऑक्सफोर्डशायर में उनकी कार से स्कूल जा रही 12 साल की बच्ची की टक्कर हो गई थी।
अब पीड़िता 18 साल की हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब टक्कर हुई तो ग्रीन सिग्नल था और पीड़िता पैदल पार पथ से सड़क क्रॉस कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर के बाद पीड़िता 11 मीटर दूर उछलकर गिरी। इस दुर्घटना में पीड़िता को सिर में गंभीर चोट आई और उसके सिर में ब्लीडिंग और उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर भी हो गई थी।
हादसे के बाद एक साल तक पीड़िता को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसे डरावने सपने आते थे। अब बीते हफ्ते अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर को पीड़िता को 1,35,000 पाउंड (1.41 करोड़ रुपये) मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। डॉक्टर पर आरोप लगा कि उनकी लापरवाही के चलते हादसा हुआ। हादसे के समय वह तेज रफ्तार में कार चला रहीं थी। कोर्ट ने भी डॉक्टर को दोषी माना और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया।
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अब पीड़िता 18 साल की हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब टक्कर हुई तो ग्रीन सिग्नल था और पीड़िता पैदल पार पथ से सड़क क्रॉस कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर के बाद पीड़िता 11 मीटर दूर उछलकर गिरी। इस दुर्घटना में पीड़िता को सिर में गंभीर चोट आई और उसके सिर में ब्लीडिंग और उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर भी हो गई थी।
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हादसे के बाद एक साल तक पीड़िता को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसे डरावने सपने आते थे। अब बीते हफ्ते अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर को पीड़िता को 1,35,000 पाउंड (1.41 करोड़ रुपये) मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। डॉक्टर पर आरोप लगा कि उनकी लापरवाही के चलते हादसा हुआ। हादसे के समय वह तेज रफ्तार में कार चला रहीं थी। कोर्ट ने भी डॉक्टर को दोषी माना और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया।
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