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US: अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर ठोका 10 हजार डॉलर का जुर्माना, कहा- आप विश्वसनीय नहीं; जानें पूरा मामला

Thu, 26 Oct 2023 09:07 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: काव्या मिश्रा Updated Thu, 26 Oct 2023 09:07 AM IST
सार

कुछ हफ्ते पहले, न्यायाधीश एनगोरोन ने सुनवाई में शामिल सभी लोगों को अपने कर्मचारियों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का आदेश दिया था।

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Trump Fined TEN THOUSAND DOLLAR For Violating Gag Order Again In Civil Fraud Case
डोनाल्ड ट्रंप(फाइल) - फोटो : Social Media

विस्तार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अदालत से करारा झटका लगा है। सिविल फ्राड केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने उन पर 10 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप ने अदालत के कर्मचारियों के विरुद्ध निजी हमले करने संबंधी उनके सीमित प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन किया है। 

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तीन सप्ताह पहले दिए आदेश का उल्लंघन
यह जुर्माना तब लगाया गया जब ट्रंप को अदालत के बाहर की गई अपनी टिप्पणी पर सफाई देने के लिए कठघरे में बुलाया गया था। उन्होंने पत्रकारों को दिए अपने बयान में न्यायाधीश आर्थर एनगोरोन के साथ बैठने वाले व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण बताया था। न्यायाधीश आर्थर एनगोरोन ने यह कहते हुए जुर्माना लगाया कि सुनवाई के दौरान पत्रकारों से की गई टिप्पणी तीन सप्ताह पहले जारी आंशिक रोक आदेश का उल्लंघन है।

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न्यायाधीश के क्लर्क के बारे में नहीं
कुछ हफ्ते पहले, एनगोरोन ने सुनवाई में शामिल सभी लोगों को अपने कर्मचारियों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का आदेश दिया था। ट्रंप और उनके वकीलों ने कहा कि उनकी टिप्पणी गवाह माइकल कोहेने के बारे में थी, न्यायाधीश के क्लर्क के बारे में नहीं।

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ट्रंप को कठघरे में बुलाया
न्यायाधीश ने मामले की सच्चाई जानने के लिए ट्रंप को कठघरे में बुलाया। इस पर पूर्व राष्ट्रपति ने फिर कहा कि वह कोहेन का जिक्र कर रहे थे। ट्रंप की सफाई देने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादी (ट्रंप) विश्वसनीय नहीं है इसलिए जुर्माना लगाया जाता है। इसके कुछ देर बाद ही ट्रंप अचानक अदालत कक्ष से बाहर चले गए।

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