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US: विदेशी सहायता रोकने पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को जज की फटकार, कहा- कोर्ट के आदेश का किया जा रहा उल्लंघन

Fri, 21 Feb 2025 07:45 AM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 21 Feb 2025 07:45 AM IST
सार

Trump Administration: एक अमेरिकी जज ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के बावजूद विदेशी सहायता रोक रखी है और उसे कम से कम अस्थायी रूप से विश्व भर में कार्यक्रमों के लिए निधि बहाल करनी चाहिए।

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Donald Trump Administration Judge's Rebuke for Halting Foreign Aid, Cites Violation of Court Order
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : आकाशवाणी

विस्तार

वॉशिंगटन की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन को विदेशी सहायता बहाल करने का आदेश दिया है, लेकिन प्रशासन ने अब भी फंडिंग रोक रखी है। जज आमिर एच. अली ने गुरुवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने उनके 13 फरवरी के आदेश का पालन नहीं किया और सहायता रोकने के लिए नए तर्क ढूंढ लिए। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) और विदेश विभाग के जरिए दी जाने वाली करीब 60 अरब डॉलर की विदेशी सहायता लगभग पूरी तरह बंद कर दी गई है। अदालत के आदेश के बावजूद, यूएसएआईडी और विदेश विभाग ने अब तक भुगतान बहाल नहीं किया है।
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ट्रंप प्रशासन ने क्या दिया है तर्क?
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे हर सहायता कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कौन-से कार्यक्रम उनकी नीतियों के अनुरूप हैं। लेकिन इस देरी से कई गैर-लाभकारी संगठनों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मामले में जज आमिर एच. अली ने प्रशासन के इस रवैये पर नाराजगी जताई, लेकिन किसी अधिकारी को अदालत की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि सरकार को अस्थायी रूप से ही सही, सहायता बहाल करनी होगी।
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जज के आदेश के बाद भी नहीं किया गया भुगतान
यह फैसला गैर-लाभकारी समूहों की तरफ से ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूएसएआईडी और विदेश विभाग के माध्यम से विदेशी सहायता पर एक महीने पुरानी रोक को चुनौती देने वाले मुकदमे में आया है, जिसने लगभग रातों रात विदेशों में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सहायता और विकास कार्यक्रमों को बंद कर दिया। जज के आदेश के बाद भी, यूएसएआईडी के कर्मचारी और ठेकेदारों का कहना है कि विदेश विभाग और यूएसएआईडी ने अभी भी सरकार की तरफ से पहले से बकाया करोड़ों डॉलर का भुगतान बहाल नहीं किया है।
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विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहा ट्रंप प्रशासन
वहीं पीट मारको और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायाधीश के समक्ष लिखित दलीलों में भुगतान न किए जाने का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि वे न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन किए बिना हजारों अनुबंधों के तहत भुगतान को कानूनी रूप से रोक या खत्म कर सकते हैं। मामले में ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह अब विदेश विभाग और यूएसएआईडी के सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों की कार्यक्रम-दर-कार्यक्रम समीक्षा कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि कौन से कार्यक्रम ट्रंप प्रशासन के एजेंडे को पूरा करते हैं।

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