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South Korea: मार्शल लॉ का समर्थन पड़ा भारी, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पारित

Fri, 27 Dec 2024 02:09 PM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सियोल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सियोल Published by: बशु जैन Updated Fri, 27 Dec 2024 02:09 PM IST
सार

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। अब संसद में कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। गुरुवार को मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी यह प्रस्ताव लेकर आई थी।  

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Support for martial law was overwhelming, now impeachment motion passed against acting President Han as well
दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू। - फोटो : ANI

विस्तार

दक्षिण कोरिया की संसद में कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति यून सूक योल की ओर से लगाए गए मार्शल लॉ समर्थन करने और योल के खिलाफ जांच को मंजूरी न देने पर विपक्षी दल ने संसद में यह प्रस्ताव पारित किया। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर वू वोन-शिक ने कहा कि प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 192 सांसदों में से 192 ने महाभियोग के पक्ष में मतदान किया।

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गुरुवार को दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई थी। विपक्षी दल का कहना था कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ महाभियोग चलाएंगे। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता यूं जोंग-कुन ने कहा कि इस महाभियोग कारण यह है कि हान देश में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल व उनकी पत्नी के खिलाफ विपक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतंत्र जांच की मंजूरी नहीं दे पाए।
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शुक्रवार को महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। दक्षिण कोरिया की संसद के नियम के मुताबिक महाभियोग प्रस्तुत किए जाने के 24 से 72 घंटे के भीतर मतदान कराया जाना जरूरी है। 
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राष्ट्रपति योल के खिलाफ पारित हो चुका महाभियोग
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गईं। अब प्रधानमंत्री हान डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। अब, सांविधानिक न्यायालय के पास यह तय करने के लिए 180 दिनों का समय है कि यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। यदि उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराना होगा।  

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