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Sri Lanka: 'स्थानीय चुनाव न कराना लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन', सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

Thu, 22 Aug 2024 03:41 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 22 Aug 2024 03:41 PM IST
सार

श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। श्रीलंका में पिछले साल से 340 से ज्यादा स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। 

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Sri Lanka Supreme Court orders to hold long-postponed local elections said violation of fundamental rights
श्रीलंका - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई सरकार को जल्द स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए श्रीलंका सरकार की आलोचना की। श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। श्रीलंका में पिछले साल से 340 से ज्यादा स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। 
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सुप्रीम कोर्ट ने बताया- नागरिक अधिकारों का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चुनाव न कराकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। श्रीलंका में बीते साल मार्च में स्थानीय चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने आर्थिक तंगी और वित्त पोषण की कमी के चलते चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि इस दावे के पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं हैं। 
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न्यायालय ने वित्त विभाग को चुनाव कराने के लिए धन आवंटित करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने वित्त विभाग को स्थानीय परिषद चुनाव कराने के लिए जरूरी धनराशि आवंटित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय चुनाव 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को बाधित किए बगैर आयोजित किए जाने चाहिए। 
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