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श्रीलंका : सुप्रीम कोर्ट ने दिया राष्ट्रपति सिरीसेना को झटका, संसद भंग करने को कहा 'असंवैधानिक'
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Thu, 13 Dec 2018 05:33 PM IST
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श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना (फाइल फोटो)
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श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को अब एक और झटका लगा है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके ससंद को भंग करने के निर्णय को असंवैधानिक कहा है। इससे पहले श्रीलंका के बर्खास्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को संसद में जबर्दस्त तरीके से बहुमत साबित कर दिया था। 225 सांसदों में से 117 ने उनके नेतृत्व में विश्वास प्रस्ताव पारित किया था।
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सिरिसेना द्वारा 26 अक्टूबर को विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद से ही श्रीलंका में राजनीतिक संकट बना हुआ है। बाद में सिरिसेना ने संसद का कार्यकाल खत्म होने के 20 महीने पहले ही उसे भंग कर दिया और तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के सिरिसेना के फैसले को पलटते हुए तुरंत चुनाव कराने की तैयारियों पर रोक लगा दी थी।
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