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Singapore: सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला को 16 हफ्ते की सजा, घरेलू सहयोगी को प्रताड़ित करने का आरोप
Thu, 11 May 2023 05:27 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 11 May 2023 05:27 PM IST
सार
पीड़िता 20 जनवरी 2021 से रिवर वैली रोड के पास स्थित कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट में काम कर रही थी। अप्रैल 2021 में वह खिलौनों को साफ कर रही थी जब शर्मा ने उससे ऊंची आवाज में बात की।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
विस्तार
सिंगापुर में 37 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को अपने घरेलू सहायक को प्रताड़ित करने के आरोप में 16 हफ्ते की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला अपनी सहयोगी के काम से खुश नहीं थी।
महिला की पहचान मोनिका शर्मा के तौर पर की गई है, जो भारतीय मूल के ही अपनी 25 वर्षीय सहयोगी के मुंह पर उल्टी भी फेंकती थी। पीड़िता 20 जनवरी 2021 से रिवर वैली रोड के पास स्थित कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट में काम कर रही थी। अप्रैल 2021 में वह खिलौनों को साफ कर रही थी जब शर्मा ने उससे ऊंची आवाज में बात की। महिला सहायक के काम से खुश नहीं थी। उसने उसके मुंह पर तीन मुक्के भी मारे थे।
आरोपी के पति उस समय वहीं मौजूद था, उसने इस झगड़े को शांत कराने के बाद अपनी पत्नी की तरफ से पीड़िता से माफी मांगी थी। हालांकि, झगड़े को शांत करने की बजाय महिला ने खिलौने को पीड़िता के सिर पर दे मारा।
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उप लोक अभियोजक (डीपीपी) आर अरविंद्रेन ने कहा कि सहयोगी को गंभीर चोटे और बाईं भौं में सूजन भी आई है। पीड़िता ने चोटों की तस्वीर लेकर भारत में बैठे अपने एजेंट को भेजी। जिसके बाद एजेंट ने उन तस्वीरों को सिंगापुर में बैठे अपने करीबीओं के पास भेजा। इस तस्वीरों के माध्यम से सिंगापुर की पुलिस सतर्क हो गई।
डीपीपी ने अदालत में महिला को पांच महीनों की सजा सुनाने की विनती की थी। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमरजीत सिद्धू ने अदालत को बताया कि शर्मा तनावग्रस्त थी और सेंटर ऑफ साइकोलॉजी में इलाज करवा रही है। शर्मा की जमानत गुरुवार को 10,000 सिंगापुर डॉलर पर निर्धारित की गई। उम्मीद की जा रही है कि वह 23 मई को अपनी सजा काटने के लिए राज्य की अदालतों में खुद को आत्मसमर्पण कर देगी।
सिंगापुर में इससे पहले भी घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं, जहां इसी साल मार्च में 38 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को अपनी सहयोगी के साथ हिंसा के मामले में 10 महीने की सजा सुनाई गई थी।
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महिला की पहचान मोनिका शर्मा के तौर पर की गई है, जो भारतीय मूल के ही अपनी 25 वर्षीय सहयोगी के मुंह पर उल्टी भी फेंकती थी। पीड़िता 20 जनवरी 2021 से रिवर वैली रोड के पास स्थित कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट में काम कर रही थी। अप्रैल 2021 में वह खिलौनों को साफ कर रही थी जब शर्मा ने उससे ऊंची आवाज में बात की। महिला सहायक के काम से खुश नहीं थी। उसने उसके मुंह पर तीन मुक्के भी मारे थे।
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आरोपी के पति उस समय वहीं मौजूद था, उसने इस झगड़े को शांत कराने के बाद अपनी पत्नी की तरफ से पीड़िता से माफी मांगी थी। हालांकि, झगड़े को शांत करने की बजाय महिला ने खिलौने को पीड़िता के सिर पर दे मारा।
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उप लोक अभियोजक (डीपीपी) आर अरविंद्रेन ने कहा कि सहयोगी को गंभीर चोटे और बाईं भौं में सूजन भी आई है। पीड़िता ने चोटों की तस्वीर लेकर भारत में बैठे अपने एजेंट को भेजी। जिसके बाद एजेंट ने उन तस्वीरों को सिंगापुर में बैठे अपने करीबीओं के पास भेजा। इस तस्वीरों के माध्यम से सिंगापुर की पुलिस सतर्क हो गई।
डीपीपी ने अदालत में महिला को पांच महीनों की सजा सुनाने की विनती की थी। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमरजीत सिद्धू ने अदालत को बताया कि शर्मा तनावग्रस्त थी और सेंटर ऑफ साइकोलॉजी में इलाज करवा रही है। शर्मा की जमानत गुरुवार को 10,000 सिंगापुर डॉलर पर निर्धारित की गई। उम्मीद की जा रही है कि वह 23 मई को अपनी सजा काटने के लिए राज्य की अदालतों में खुद को आत्मसमर्पण कर देगी।
सिंगापुर में इससे पहले भी घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं, जहां इसी साल मार्च में 38 वर्षीय भारतीय मूल की महिला को अपनी सहयोगी के साथ हिंसा के मामले में 10 महीने की सजा सुनाई गई थी।